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Fodder Scam Case: चार आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी, कोर्ट में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी का आदेश

चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार के एक मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को फरार घोषित कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आरोपियों के अदालत में उपस्थित नहीं होने के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया है.

Fodder Scam Case
चार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट
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Published : Apr 1, 2022, 9:41 AM IST

Updated : Apr 1, 2022, 11:16 AM IST

रांची: चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को फरार घोषित कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. डॉक्टर केके शरण, फूल सिंह प्रदीप कुमार चौधरी एवं सुशील कुमार की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है. अदालत के आदेश के बावजूद 131 आरोपियों में से 127 आरोपियों ने ही कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है. बाकी चार आरोपियों के द्वारा कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करने के बाद ये आदेश दिया गया है.

ये भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई, मिलेगी जमानत या करना होगा इंतजार

क्या है पूरा मामला: दरअसल चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार (आरसी 48A/96) से अवैध निकासी मामले पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई चल रही है. अदालत ने 31 मार्च तक सभी आरोपियों का बयान दर्ज कर लेने का निर्देश दिया गया था. इस मामले में 131 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं जिसमें अब तक सिर्फ 127 आरोपी ही ने अपना बयान दर्ज कराया है बाकी चार आरोपी के द्वारा कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करने को सीबीआई की विशेष अदालत ने गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया है.

बयान दर्ज करने की प्रक्रिया बंद: इस मामले में अदालत ने अब बयान दर्ज करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जो आरोपी अपने बचाव मैं गवाह या दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं वह 8 अप्रैल तक इसकी सूची अदालत को दे दें. लेकिन इन आरोपियों की ओर से ना तो कोई गवाह की सूची पेश की गई है और ना ही खुद हाजिर हुए हैं. अदालत के इस फैसले के बाद एक बार फिर इन आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है.

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी: बहुचर्चित डोरंडा कोषागार(आरसी48A/96) से अवैध निकासी के एक और मामले में लगभग 36.85 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. सीबीआई ने 27 नवंबर 2001 को 192 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. 4 मार्च 2005 को एक साथ 172 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप गठित किया था. मामले की सुनवाई के दौरान 40 आरोपियों की मौत हो गई. मामले में डॉ केएन प्रसाद पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी मोहम्मद सईद समेत 131 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं.

रांची: चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को फरार घोषित कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. डॉक्टर केके शरण, फूल सिंह प्रदीप कुमार चौधरी एवं सुशील कुमार की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है. अदालत के आदेश के बावजूद 131 आरोपियों में से 127 आरोपियों ने ही कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है. बाकी चार आरोपियों के द्वारा कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करने के बाद ये आदेश दिया गया है.

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क्या है पूरा मामला: दरअसल चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार (आरसी 48A/96) से अवैध निकासी मामले पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई चल रही है. अदालत ने 31 मार्च तक सभी आरोपियों का बयान दर्ज कर लेने का निर्देश दिया गया था. इस मामले में 131 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं जिसमें अब तक सिर्फ 127 आरोपी ही ने अपना बयान दर्ज कराया है बाकी चार आरोपी के द्वारा कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करने को सीबीआई की विशेष अदालत ने गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया है.

बयान दर्ज करने की प्रक्रिया बंद: इस मामले में अदालत ने अब बयान दर्ज करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जो आरोपी अपने बचाव मैं गवाह या दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं वह 8 अप्रैल तक इसकी सूची अदालत को दे दें. लेकिन इन आरोपियों की ओर से ना तो कोई गवाह की सूची पेश की गई है और ना ही खुद हाजिर हुए हैं. अदालत के इस फैसले के बाद एक बार फिर इन आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है.

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी: बहुचर्चित डोरंडा कोषागार(आरसी48A/96) से अवैध निकासी के एक और मामले में लगभग 36.85 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. सीबीआई ने 27 नवंबर 2001 को 192 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. 4 मार्च 2005 को एक साथ 172 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप गठित किया था. मामले की सुनवाई के दौरान 40 आरोपियों की मौत हो गई. मामले में डॉ केएन प्रसाद पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी मोहम्मद सईद समेत 131 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं.

Last Updated : Apr 1, 2022, 11:16 AM IST
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