रांची: फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के द्वारा दायर सीआरएमपी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई. मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ओर से अपना पक्ष रखा गया. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को लिखित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. लिखित जवाब पेश करने के लिए अदालत मे दोनों पक्षों के दो सप्ताह को समय दिया है. फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ग्रूमर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है. इस मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा है.
इसे भी पढ़ें: फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, 2 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
मामले में लिया गया संज्ञान सही नहीं: याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि निचली अदालत के द्वारा मामले में लिया गया संज्ञान सही नहीं है. आरोपी ने मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं. अदालत ने सभी नियम का पालन नहीं किया है. इसलिए निचली अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया जाना चाहिए. अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 5 मई की तिथि निर्धारित की है. तब तक के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है. पूर्व में अदालत के द्वारा दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए जारी रखा गया है.
2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप: फिल्ममेकर अजय कुमार सिंह का कहना है कि अमीषा पटेल और कुणाल ग्रूमर ने 2.5 करोड़ रुपए फिल्म 'देसी मैजिक' की मेकिंग और पब्लिसिटी के लिए लिया था. फिल्ममेकर अजय कुमार के अनुसार अमीषा पटेल और उसके बिजनेस पार्टनर ने कहा था कि फिल्म पूरा होने के बाद ब्याज समेत उन्हें पैसा लौटा दिया जाएगा. फिल्म की शूटिंग 2013 से शुरू हुई थी, लेकिन फिल्म अब तक रिलीज नहीं हुई है. इसे देखते हुए अजय कुमार ने अपने पैसे अमीषा पटेल से मांगे तो वो पैसा देने में टालमटोल करने लगीं.