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रांची में बिना मास्क पहने पाए जाने पर होगी कोविड जांच, रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सीधे भेजा जाएगा सेंटर

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Published : Nov 25, 2020, 12:55 AM IST

राजधानी में बिना हेलमेट और बिना मास्क के गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमसंगत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा. इसके साथ ही नजदीक के स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर में ऐसे व्यक्तियों की कोरोना जांच की जाएगी.

Action on those who do not wear masks in Ranchi
रांची उपायुक्त छवि रंजन

रांची: राजधानी में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर लोगों को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. बिना हेलमेट और बिना मास्क के गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमसंगत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा. इसके साथ ही नजदीक के स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर में ऐसे व्यक्तियों की कोरोना जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर व्यक्ति को होम आइसोलेशन में ना भेज कर सीधे कोविड-19 सेंटर भेजा जाएगा.

देखिए पूरी खबर

कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगाम लगाने को लेकर मंगलवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें एसएसपी, डीडीसी, सदर एसडीओ, सिविल सर्जन समेत पदाधिकारी मौजूद रहे.

मास्क चेकिंग अभियान चलेगा

कोरोना की आशंका को देखते हुए बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के लिए रांची शहर में कोविड-19 जांच के लिए बनाए गए स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर के अलावा दो और टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएंगे. ये सेंटर सैनिक मार्केट और जिला स्कूल शहीद चौक में बनाए जाएंगे. बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की इन टेस्टिंग सेंटरों में जांच की जाएगी और इसके बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा. इसके अलावा मोबाइल टेस्टिंग वैन के माध्यम से भी बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की जांच की जाएगी.

दुकानों प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जांच लिए आने वाले दिनों में अभियान चलाया जाएगा. दुकान और प्रतिष्ठान के स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ कस्टमर सभी को दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त ने सभी शॉप ओनर से अपील की है कि वह दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर एहतियात बरतें.

ये भी पढे़ं: नक्सलियों पर इनाम का शिकंजा, सीएम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

इसके अलावा कांटेक्ट ट्रेसिंग का दायरा बढ़ाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया. उपायुक्त ने प्राइमरी कांटेक्ट के साथ-साथ अब सेकेंडरी कांटेक्ट की भी जांच करने का निर्देश दिया है. संबंधित पदाधिकारी को उपायुक्त ने प्रतिदिन कांटेक्ट ट्रेसिंग की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है.

रांची: राजधानी में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर लोगों को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. बिना हेलमेट और बिना मास्क के गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमसंगत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा. इसके साथ ही नजदीक के स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर में ऐसे व्यक्तियों की कोरोना जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर व्यक्ति को होम आइसोलेशन में ना भेज कर सीधे कोविड-19 सेंटर भेजा जाएगा.

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कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगाम लगाने को लेकर मंगलवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें एसएसपी, डीडीसी, सदर एसडीओ, सिविल सर्जन समेत पदाधिकारी मौजूद रहे.

मास्क चेकिंग अभियान चलेगा

कोरोना की आशंका को देखते हुए बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के लिए रांची शहर में कोविड-19 जांच के लिए बनाए गए स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर के अलावा दो और टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएंगे. ये सेंटर सैनिक मार्केट और जिला स्कूल शहीद चौक में बनाए जाएंगे. बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की इन टेस्टिंग सेंटरों में जांच की जाएगी और इसके बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा. इसके अलावा मोबाइल टेस्टिंग वैन के माध्यम से भी बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की जांच की जाएगी.

दुकानों प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जांच लिए आने वाले दिनों में अभियान चलाया जाएगा. दुकान और प्रतिष्ठान के स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ कस्टमर सभी को दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त ने सभी शॉप ओनर से अपील की है कि वह दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर एहतियात बरतें.

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इसके अलावा कांटेक्ट ट्रेसिंग का दायरा बढ़ाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया. उपायुक्त ने प्राइमरी कांटेक्ट के साथ-साथ अब सेकेंडरी कांटेक्ट की भी जांच करने का निर्देश दिया है. संबंधित पदाधिकारी को उपायुक्त ने प्रतिदिन कांटेक्ट ट्रेसिंग की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है.

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