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तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामला: हाई कोर्ट ने 6 आरोपियों को दी जमानत - झारखंड हाई कोर्ट

Tabrez Ansari mob lynching case, Jharkhand High Court, bail petition, mob lynching, तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामला, झारखंड हाई कोर्ट, जमानत याचिका
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 10, 2019, 9:56 PM IST

Updated : Dec 10, 2019, 11:35 PM IST

21:54 December 10

मॉब लिंचिंग के आरोपियों को मिली जमानत

देखें पूरी खबर

रांची: खरसावां में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए तबरेज अंसारी के मामले में 13 आरोपियों में से 6 आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए  6 आरोपियों को जमानत दे दी है.

6 को मिली जमानत
मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी भीमसेन मंडल, चामू नायक, महेश महली, सत्यनारायण नायक, मदन नायक और विक्रम मंडल को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली गई है. सभी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी.

ये भी पढ़ें-  झारखंड महासमर के तीसरे चरण की तैयारी पूरी, डीसी ने कहा- सुरक्षा और सुविधा दोनों हैं मुकम्मल

भीड़ ने चोरी के आरोप में की थी पिटाई
बता दें कि 18 जून को झारखंड के सरायकेला-खरसावां में बाइक चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की भीड़ ने पिटाई कर दी थी. पिटाई के एक सप्ताह के बाद 22 वर्षीय तबरेज अंसारी की मौत हो गई. पुलिस ने उसकी पत्नी की शिकायत पर धारा 302 के तहत 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

ये भी पढ़ें-  ONLINE दुल्हन खोजना पड़ा महंगा, वकील ने गवां दिए 16 लाख रुपए

पुणे में काम करता था तबरेज
तबरेज पुणे में वेल्डर का काम करता था और अपने गांव आया हुआ था. सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने उस समय बताया था कि इस मामले की जांच में पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसमें तबरेज की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी.

21:54 December 10

मॉब लिंचिंग के आरोपियों को मिली जमानत

देखें पूरी खबर

रांची: खरसावां में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए तबरेज अंसारी के मामले में 13 आरोपियों में से 6 आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए  6 आरोपियों को जमानत दे दी है.

6 को मिली जमानत
मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी भीमसेन मंडल, चामू नायक, महेश महली, सत्यनारायण नायक, मदन नायक और विक्रम मंडल को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली गई है. सभी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी.

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भीड़ ने चोरी के आरोप में की थी पिटाई
बता दें कि 18 जून को झारखंड के सरायकेला-खरसावां में बाइक चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की भीड़ ने पिटाई कर दी थी. पिटाई के एक सप्ताह के बाद 22 वर्षीय तबरेज अंसारी की मौत हो गई. पुलिस ने उसकी पत्नी की शिकायत पर धारा 302 के तहत 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

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पुणे में काम करता था तबरेज
तबरेज पुणे में वेल्डर का काम करता था और अपने गांव आया हुआ था. सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने उस समय बताया था कि इस मामले की जांच में पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसमें तबरेज की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी.

Intro:Body:

accused of mob lynching got bail from Jharkhand High Court

 


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Last Updated : Dec 10, 2019, 11:35 PM IST
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