रांचीः 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला (34th National Games Scam) के मुख्य आरोपी आरके आनंद की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची व्यवहार न्यायालय में सुनवाई हुई. जमानत याचिका पर सुनवाई एजीसी-1 की अदालत में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए एसीबी की विशेष न्यायालय (Special Court of ACB) में हस्तांतरित कर दिया है. अब इस मामले की सुनवाई एसीबी की विशेष अदालत में होगी. इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के बाद होगी. आरोपी आरके आनंद ने अग्रिम जमानत याचिका अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में दायर की है, उनकी ओर से जमानत दिए जाने की मांग की गई है.
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इस मामले में एक आरोपी एनजीओ के सदस्य रहे हीरालाल दास ने खुद को अदालत के समक्ष सरेंडर किया है. आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने उसे 15 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. एनजीओ के सदस्य हीरालाल दास के ऊपर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप है.
34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में 28 करोड़ 38 लाख का घोटाला हुआ था. राष्ट्रीय खेल घोटाले के इस मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, एसएस हाशमी, पीसी मिश्रा, आरके आनंद समेत अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है. एसीबी जांच में आरके आनंद के खिलाफ 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के पर्याप्त सबूत मिले. इस मामले में आरके आनंद के खिलाफ आरोप-पत्र भी दाखिल हो चुका है.
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34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला के मुख्य आरोपी आरके आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निस्तारण करने से झारखंड हाई कोर्ट 5 जुलाई कोई इनकार कर दिया था. झारखंड हाई कोर्ट ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के मुख्य आरोपी आरके आनंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आरके आनंद ने रांची सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है.