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सामूहिक दुष्कर्म में अभियुक्त को उम्र कैद की सजा, पॉक्सो अदालत ने सुनाई फैसला

राजधानी रांची के सुखदेव नगर में एक नाबालिग के साथ 2017 में सामुहिक दुष्कर्म का मालला दर्ज हुआ था. मामले की सुनवाई  पॉक्सो के विशेष अदालत में हुई. जहां कोर्ट ने अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Accused in Misbehavior sentenced to life imprisonment in ranchi
उम्र कैद की सजा
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Published : Jan 22, 2020, 11:38 PM IST

रांचीः सुखदेव नगर में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म में अभियुक्त संतोष कुमार राम को पॉक्सो के विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों की गवाही कराई गई. सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

देखें पूरी खबर

तमाम गवाहों को सुनने के बाद पॉक्सो के विशेष अदालत ने आरोपी संतोष कुमार राम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

मामला सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की है, जहां 29 दिसंबर 2017 की है शाम 4:00 बजे पीड़िता रातू रोड रिलायंस फ्रेश के पास अपनी मां के पास जा रही थी. उसकी मा वहां किसी घर में काम करती थी. वहीं मेट्रो गली के केबी गर्ल्स हाई स्कूल के पास संतोष कुमार राम और विकेश कुमार मुंडा पीड़िता को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा कर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

ये भी पढ़ें- साहिबगंजवासियों को शुद्ध पानी की जगी आस, अधूरा पड़ा पेयजल आपूर्ति योजना का काम शुरू

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गए. 16 मार्च 2018 को चार्जशीट किया और दो मई 2018 को चार्ज फ्रेम किया गया था. अदालत ने आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटना होगा.

रांचीः सुखदेव नगर में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म में अभियुक्त संतोष कुमार राम को पॉक्सो के विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों की गवाही कराई गई. सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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तमाम गवाहों को सुनने के बाद पॉक्सो के विशेष अदालत ने आरोपी संतोष कुमार राम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

मामला सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की है, जहां 29 दिसंबर 2017 की है शाम 4:00 बजे पीड़िता रातू रोड रिलायंस फ्रेश के पास अपनी मां के पास जा रही थी. उसकी मा वहां किसी घर में काम करती थी. वहीं मेट्रो गली के केबी गर्ल्स हाई स्कूल के पास संतोष कुमार राम और विकेश कुमार मुंडा पीड़िता को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा कर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गए. 16 मार्च 2018 को चार्जशीट किया और दो मई 2018 को चार्ज फ्रेम किया गया था. अदालत ने आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटना होगा.

Intro:सामूहिक दुष्कर्म में अभियुक्त को उम्र कैद की सजा ,पोस्को के विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

रांची।


सुखदेव नगर में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म में अभियुक्त संतोष कुमार राम को पॉक्सो के विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों की गवाही कराई गई तमाम गवाहों को सुनने के उपरांत पोस्को के विशेष अदालत ने आरोपी संतोष कुमार राम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही ₹10000 का जुर्माना भी लगाया हैBody:सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का घटना 29 दिसंबर 2017 की है शाम 4:00 बजे पीड़िता रातू रोड रिलायंस फ्रेश के पास अपनी मां के पास जा रही थी । उसकी मा वहां किसी घर मे काम करती थी। मेट्रो गली के केबी गर्ल्स हाई स्कूल के पास संतोष कुमार राम और विकेश कुमार मुंडा पीड़िता को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा कर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गए 16 मार्च 2018 को चार्जशीट किया और दो मई 2018 को चार्ज फ्रेम किया गया था अदालत ने आजीवन कारावास के साथ ही ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भोगने होंगेConclusion:
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