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झारखंड HC से मिली आरोपियों को बेल, पीएम केयर फंड में 35 हजार रूपये जमा करने की शर्त - झारखंड HC से मिली आरोपियों को बेल

झारखंड हाई कोर्ट ने पांच आरोपियों को पीएम केयर फंड में 25 हजार रूपये जमा करने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. सभी आरोपी को 10 10 हजार का बैल बॉन्ड एवं अन्य शर्तें पूरी करने के बाद बेल देने का आदेश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Apr 20, 2020, 8:12 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट से कई आरोपियों को बड़ी राहत मिली है, झारखंड हाई कोर्ट ने मिथुन कुमार सहित अन्य पांच आरोपियों को पीएम केयर फंड में 25 हजार रूपये जमा करने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट में अपील याचिका लंबित होने की वजह से अदालत ने सभी को जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है. सभी आरोपी को 10 10 हजार का बैल बॉन्ड एवं अन्य शर्तें पूरी करने के बाद बेल देने का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में मिथुन कुमार सहित अन्य कि आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मिथुन कुमार एवं अन्य को 25-25 हजार रूपये पीएम केयर फंड में जमा करने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. अदालत ने सभी आरोपियों को भारत सरकार के द्वारा दिए गए सभी कोरोना के रोकथाम से संबंधित निर्देश का पालन करने को कहा है. मिथुन कुमार एवं अन्य विभिन्न के अपील याचिका झारखंड हाई कोर्ट में लंबित है.

ये भी पढ़ें- ट्वीट कर फंसे सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी ने कहा- खुद करें पहल, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया बचाव

अपील याचिका फिलहाल लंबित होने और आधी सजा प्राप्त कर लेने के आधार पर सभी आरोपियों की ओर से अदालत से जमानत की मांग की गई अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए और उनके आज ही सजा को देखते हुए उन्हें पीएम केयर फंड में जुर्माने की राशि जमा करने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और भारत सरकार द्वारा दिए गए कोरोनावायरस आओ के सभी निर्देशों का अनुपालन करने की शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में कई आरोपियों को एक साथ जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है सभी आरोपियों की अपील याचिका लंबित होने और आधी सजा काट लेने की शर्त पर सभी को कोरोना वायरस से बचाव के सभी सर्च किया. अनुपालन करने की शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट से कई आरोपियों को बड़ी राहत मिली है, झारखंड हाई कोर्ट ने मिथुन कुमार सहित अन्य पांच आरोपियों को पीएम केयर फंड में 25 हजार रूपये जमा करने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट में अपील याचिका लंबित होने की वजह से अदालत ने सभी को जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है. सभी आरोपी को 10 10 हजार का बैल बॉन्ड एवं अन्य शर्तें पूरी करने के बाद बेल देने का आदेश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में मिथुन कुमार सहित अन्य कि आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मिथुन कुमार एवं अन्य को 25-25 हजार रूपये पीएम केयर फंड में जमा करने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. अदालत ने सभी आरोपियों को भारत सरकार के द्वारा दिए गए सभी कोरोना के रोकथाम से संबंधित निर्देश का पालन करने को कहा है. मिथुन कुमार एवं अन्य विभिन्न के अपील याचिका झारखंड हाई कोर्ट में लंबित है.

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अपील याचिका फिलहाल लंबित होने और आधी सजा प्राप्त कर लेने के आधार पर सभी आरोपियों की ओर से अदालत से जमानत की मांग की गई अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए और उनके आज ही सजा को देखते हुए उन्हें पीएम केयर फंड में जुर्माने की राशि जमा करने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और भारत सरकार द्वारा दिए गए कोरोनावायरस आओ के सभी निर्देशों का अनुपालन करने की शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में कई आरोपियों को एक साथ जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है सभी आरोपियों की अपील याचिका लंबित होने और आधी सजा काट लेने की शर्त पर सभी को कोरोना वायरस से बचाव के सभी सर्च किया. अनुपालन करने की शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है.

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