रांचीः आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सजा होने के बाद एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. रांची व्यवहार न्यायालय स्थित एसीबी कोर्ट में एसीबी की ओर से रिजॉइंडर फाइल किया गया है. मामले में ईडी की जांच शुरू किए जाने के बाद बंधु तिर्की की ओर से एसीबी कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दायर की गई थी, जिसका जवाब देते हुए एसीबी की ओर से रिजॉइंडर फाइल किया गया है.
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल सजा मिलने के बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी है. जिस पर बंधु तिर्की ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए डिस्चार्ज पिटीशन अदालत में दायर किया था. जिस पर एसीबी की ओर से रिजॉइंडर फाइल किया गया है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी. जिसके बाद ही यह सुनिश्चित हो पाएगा कि बंधु तिर्की द्वारा खुद पर लगे आरोप को निराधार बताना कितना सही है.
बंधु तिर्की एक बार फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट में एसीबी ने फाइल किया रिजॉइंडर - रांची कोर्ट की खबर
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ रिजॉइंडर फाइल किया गया है. आय से अधिक संपत्ति मामले में ई़डी की जांच शुरू होने के बाद बंधु तिर्की ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया था, जिसे लेकर अदालत में याचिका दायर की थी. जिसके बाद एसीबी ने रिजॉइंडर फाइल किया है.
रांचीः आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सजा होने के बाद एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. रांची व्यवहार न्यायालय स्थित एसीबी कोर्ट में एसीबी की ओर से रिजॉइंडर फाइल किया गया है. मामले में ईडी की जांच शुरू किए जाने के बाद बंधु तिर्की की ओर से एसीबी कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दायर की गई थी, जिसका जवाब देते हुए एसीबी की ओर से रिजॉइंडर फाइल किया गया है.
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल सजा मिलने के बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी है. जिस पर बंधु तिर्की ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए डिस्चार्ज पिटीशन अदालत में दायर किया था. जिस पर एसीबी की ओर से रिजॉइंडर फाइल किया गया है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी. जिसके बाद ही यह सुनिश्चित हो पाएगा कि बंधु तिर्की द्वारा खुद पर लगे आरोप को निराधार बताना कितना सही है.