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डायन बिसाही: 3 लोगों की हत्या मामले में तीन आरोपी को आजीवन कारावास

रांची में जमीन विवाद को डायन बिसाही का रंग देकर एक ही परिवार के तीन सदस्य की हत्या मामले में बुधवार को अदालत ने 3 आरोपियों को सजा सुनाई. इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

सिविल कोर्ट
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Published : Aug 15, 2019, 5:32 AM IST

रांची: दशम फॉल इलाके में जमीन विवाद को डायन बिसाही का रंग देकर एक ही परिवार के तीन सदस्य की हत्या मामले में बुधवार को अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई. बुद्धु मुंडा उर्फ मदरई मुंडा, मराकी मुंडा और अच्चु उर्फ एतवा मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

ये मामला दशम फॉल कांड संख्या 2/16 से जुड़ा है. चार अगस्त 2016 को रात 10 बजे बुद्धु उरांव तीन लोगों के साथ मिलकर डिंबा मुंडा, कचना मुंडा, मुगिया कुमारी की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. तीनों एक ही परिवार के थे. वहीं, घटना में सूचक हरि सिंह मुंडा और उसकी मां सोनारी देवी गंभीर रूप से घायल हो गए थे.


17 अगस्त 2016 को सभी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 12 नवंबर 2016 को चार्जशीट सौंपा गया. 20 दिसंबर 2017 को अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए. मामले में अच्चु उर्फ एतवा मुंडा जमानत पर बाहर था. अदालत में पेश नहीं हुआ. अदालत ने अच्चु मुंडा को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है.

रांची: दशम फॉल इलाके में जमीन विवाद को डायन बिसाही का रंग देकर एक ही परिवार के तीन सदस्य की हत्या मामले में बुधवार को अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई. बुद्धु मुंडा उर्फ मदरई मुंडा, मराकी मुंडा और अच्चु उर्फ एतवा मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

ये मामला दशम फॉल कांड संख्या 2/16 से जुड़ा है. चार अगस्त 2016 को रात 10 बजे बुद्धु उरांव तीन लोगों के साथ मिलकर डिंबा मुंडा, कचना मुंडा, मुगिया कुमारी की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. तीनों एक ही परिवार के थे. वहीं, घटना में सूचक हरि सिंह मुंडा और उसकी मां सोनारी देवी गंभीर रूप से घायल हो गए थे.


17 अगस्त 2016 को सभी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 12 नवंबर 2016 को चार्जशीट सौंपा गया. 20 दिसंबर 2017 को अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए. मामले में अच्चु उर्फ एतवा मुंडा जमानत पर बाहर था. अदालत में पेश नहीं हुआ. अदालत ने अच्चु मुंडा को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है.

Intro: रांची

दशम फॉल इलाके में जमीन विवाद को डायन बिसाही का रंग देकर एक ही परिवार के तीन सदस्य की हत्या मामले में बुधवार को अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने बुद्धु मुंडा उर्फ मदरई मुंडा, मराकी मुंडा व अच्चु
उर्फ एतवा मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही, 10-10 हजार
रुपया जुर्माना भी लगाया है।



Body:मामला दशम फॉल कांड संख्या 2/16 से जुड़ा है। चार अगस्त 2016 को रात 10 बजे बुद्धु उरांव तीन लोगों के साथ मिलकर डिंबा मुंडा, कचना मुंडा, मुगिया कुमारी की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी। तीनों एक ही परिवार के थे। वहीं, घटना में सूचक हरि सिंह मुंडा एवं उसकी मां सोनारी देवी गंभीर रूप से घायल हो गए।

Conclusion:17 अगस्त 2016 को सभी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 12 नवंबर 2016 को चार्जशीट सौंपा गया। 20 दिसंबर 2017 को अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। मामले में अच्चु उर्फ एतवा मुंडा जमानत पर बाहर था। अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने अच्चु उर्फ एतवा मुंडा को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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