रांची: उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की नौ, ऊर्जा विभाग की दो और उद्योग विभाग की एक लोक प्रदायी सेवा को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत शामिल करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है. इन सेवाओं के लिए नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार और उनके लिए निर्धारित समय सीमा के प्रावधान का भी इस प्रस्ताव में उल्लेख है. यानी आम लोगों के लिए समय सीमा के भीतर संबंधित 12 सेवाओं की जानकारी मुहैया करानी होगी.
उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की जिन सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, उसमें मॉल में खुदरा उत्पाद दुकान की लाइसेंस की स्वीकृति, मॉल में खुदरा उत्पाद दुकान की लाइसेंस का नवीकरण, माइक्रो ब्रेवरी की लाइसेंस की स्वीकृति, माइक्रो ब्रेवरी की लाइसेंस का नवीनीकरण, ब्रांड का निबंधन, ब्रांड का नवीनीकरण, एमआरपी निर्धारण, एमआरपी का पुनर्निर्धारण या पुनरीक्षण और खुदरा थोक विक्रेता और विनिर्माता लाइसेंस धारियों के लिए मदिरा के आयात निर्यात और परिवहन के लिए पारक शामिल हैं. इन सभी सेवाओं के नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी संबंधित जिले के उपायुक्त होंगे, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के सचिव होंगे.
उद्योग विभाग के तहत निवेशकों की जिज्ञासा और पूछताछ का निष्पादन सेवा को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है. इसके नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, उपनिदेशक (निवेश प्रोत्साहन) होंगे, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार महाप्रबंधक, सिंगल विंडो सिस्टम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार निदेशक, उद्योग-सह- सिंगल विंडो सिस्टम होंगे.
ये भी पढ़े-सरना धर्म कोड की मांग पर अड़ा आदिवासी समाज, 21 जनवरी को राजभवन के समक्ष देंगे धरना
ऊर्जा विभाग की डीजी सेट अधिष्ठापन का नक्शा अनुमोदन और डीजी सेट अधिष्ठापन का निरीक्षण और अनुमति सेवाओं को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम शामिल किया गया है. इन दोनों ही सेवाओं के नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी विद्युत निरीक्षक होंगे, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार वरीय विद्युत निरीक्षक और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार मुख्य विद्युत अभियंता-सह-मुख्य विद्युत निरीक्षक होंगे.