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पलामू में भाभी को गाड़ी से कुचलने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, पत्नी की हत्या करने वाले को 10 वर्ष की सजा

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Published : Jun 29, 2022, 10:58 PM IST

पलामू सिविल कोर्ट ने अपनी भाभी की गाड़ी से कुचल कर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साल 2019 में छतरपुर थाना क्षेत्र में महेंद्र यादव की पत्नी की गाड़ी से धक्का लगने से मौत हो गई थी.

Life imprisonment for accused
पलामू में भाभी को गाड़ी से कुचलने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

पलामूः पलामू सिविल कोर्ट में बुधवार को तीन महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई. इस तीनों मामलों में अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है. आपसी विवाद में गाड़ी से कुचलकर भाभी को मौत की घाट उतारने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साल 2019 में छतरपुर थाना क्षेत्र में महेंद्र यादव की पत्नी की गाड़ी से धक्का लगने से मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ेंःपलामू में पांचवें दिन भी हड़ताल पर रहे वकील, 20 हजार से अधिक मुकदमों की सुनवाई हुई प्रभावित



महेंद्र यादव के अपने भाई सत्येंद्र यादव पर हत्या का आरोप लगा था. छतरपुर के बंधुडीह गांव के महेंद्र यादव का भाई सत्येंद्र यादव से विवाद था. महेंद्र यादव अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे. इसी दौरान सत्येंद्र यादव ने टेलर से महेंद्र यादव की बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें महेंद्र की पत्नी की मौत हो गई थी. इसे सत्येंद्र ने दुर्घटना का रूप दिया. इस मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पलामू सिविल कोर्ट ने एक अन्य मामले में दहेज लोभी को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. सदर थाना क्षेत्र के जोड़ में चंचला कुमारी की दहेज के लिए जलाकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति आलोक तिवारी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. तीसरे मामले की सुनवाई करते हुए पलामू कोर्ट ने घूसखोर रोजगार सेवक तबारक हुसैन को चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है और 30 हजार का जुर्माना लगाया है. तबारक हुसैन ने मनरेगा कूप योजना के तहत देवनारायण लोहरा से तीन हजार रुपये घूस लिया था.

पलामूः पलामू सिविल कोर्ट में बुधवार को तीन महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई. इस तीनों मामलों में अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है. आपसी विवाद में गाड़ी से कुचलकर भाभी को मौत की घाट उतारने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साल 2019 में छतरपुर थाना क्षेत्र में महेंद्र यादव की पत्नी की गाड़ी से धक्का लगने से मौत हो गई थी.

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महेंद्र यादव के अपने भाई सत्येंद्र यादव पर हत्या का आरोप लगा था. छतरपुर के बंधुडीह गांव के महेंद्र यादव का भाई सत्येंद्र यादव से विवाद था. महेंद्र यादव अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे. इसी दौरान सत्येंद्र यादव ने टेलर से महेंद्र यादव की बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें महेंद्र की पत्नी की मौत हो गई थी. इसे सत्येंद्र ने दुर्घटना का रूप दिया. इस मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पलामू सिविल कोर्ट ने एक अन्य मामले में दहेज लोभी को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. सदर थाना क्षेत्र के जोड़ में चंचला कुमारी की दहेज के लिए जलाकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति आलोक तिवारी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. तीसरे मामले की सुनवाई करते हुए पलामू कोर्ट ने घूसखोर रोजगार सेवक तबारक हुसैन को चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है और 30 हजार का जुर्माना लगाया है. तबारक हुसैन ने मनरेगा कूप योजना के तहत देवनारायण लोहरा से तीन हजार रुपये घूस लिया था.

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