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पलामू में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के पास से मिला था नवजात का शव, वार्डन से पूछा गया स्पष्टीकरण - Palamu news

पलामू में पिछले दिनों कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के पास नवजात बच्ची का शव (Newly Born Baby Dead Body Found in Palamu) मिला था. इस मामले में बाल कल्याण समिति ने स्कूल के वार्डन से स्पष्टीकरण पूछा है. स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Kasturba Gandhi Residential School
पलामू में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के पास से मिला था नवजात का शव
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Published : Oct 17, 2022, 3:36 PM IST

पलामूः पांकी के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के वार्डन से बाल कल्याण समिति ने स्पष्टीकरण पूछा है. दरअसल विद्यालय के अहाता के पास से शुक्रवार को एक नवजात बच्ची का शव (Newly Born Baby Dead Body Found in Palamu) मिला था. अहाता के तार में कपड़ा सटा लगा हुआ था और कपड़े में खून के छींटे और धब्बे थे. नवजात का शव बरामद होने के बाद पलामू जिला बाल कल्याण समिति ने वार्डन नीलम कुमारी से जवाब मांगा है.

यह भी पढ़ेंः बोकारो नदी तट पर मिला नवजात का शव, जांच में जुटी पुलिस

बाल कल्याण समिति ने वार्डन को 21 अक्टूबर को समिति के न्यायपीठ के सामने सशरीर उपस्थित होने का भी आदेश दिया है. न्यायपीठ के सामने उपस्थित नहीं होने पर वार्डन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सोमवार को इस संबंध में बाल कल्याण समिति ने पत्र जारी किया है. नवजात का शव बरामद होने के बाद पांकी थाना क्षेत्र के चौकीदार के बयान और आवेदन पर आईपीसी की धारा 315 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर गौतम कुमार को दी गई है. आईपीसी की धारा 315 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी बच्चा जन्म या जन्म के बाद मृत्यु का कारण बनता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है. अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है. नवजात के शव मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने स्कूल के बच्चे और शिक्षिकाओं से भी पूछताछ की है.


बाल कल्याण समिति ने रविवार को पांकी कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल का जायजा लिया. इससे पहले जिला प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच कर चुकी है. प्रशासनिक जांच में पता चला है कि स्कूल के कई छात्राओं की कई दिनों से हाजिरी नहीं बनी है. वहीं हाजिरी रजिस्टर्ड में कई छात्राओं की ओवर राइटिंग है.

पलामूः पांकी के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के वार्डन से बाल कल्याण समिति ने स्पष्टीकरण पूछा है. दरअसल विद्यालय के अहाता के पास से शुक्रवार को एक नवजात बच्ची का शव (Newly Born Baby Dead Body Found in Palamu) मिला था. अहाता के तार में कपड़ा सटा लगा हुआ था और कपड़े में खून के छींटे और धब्बे थे. नवजात का शव बरामद होने के बाद पलामू जिला बाल कल्याण समिति ने वार्डन नीलम कुमारी से जवाब मांगा है.

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बाल कल्याण समिति ने वार्डन को 21 अक्टूबर को समिति के न्यायपीठ के सामने सशरीर उपस्थित होने का भी आदेश दिया है. न्यायपीठ के सामने उपस्थित नहीं होने पर वार्डन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सोमवार को इस संबंध में बाल कल्याण समिति ने पत्र जारी किया है. नवजात का शव बरामद होने के बाद पांकी थाना क्षेत्र के चौकीदार के बयान और आवेदन पर आईपीसी की धारा 315 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर गौतम कुमार को दी गई है. आईपीसी की धारा 315 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी बच्चा जन्म या जन्म के बाद मृत्यु का कारण बनता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है. अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है. नवजात के शव मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने स्कूल के बच्चे और शिक्षिकाओं से भी पूछताछ की है.


बाल कल्याण समिति ने रविवार को पांकी कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल का जायजा लिया. इससे पहले जिला प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच कर चुकी है. प्रशासनिक जांच में पता चला है कि स्कूल के कई छात्राओं की कई दिनों से हाजिरी नहीं बनी है. वहीं हाजिरी रजिस्टर्ड में कई छात्राओं की ओवर राइटिंग है.

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