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जमशेदपुर DC ऑफिस परिसर के आसपास लगी धारा 144, दिए कई आदेश - जमशेदपुर डीसी कार्यालय में धारा 144 लागू

जमशेदपुर समाहरणलय परिसर और इसके आस पास क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है. अनुमंडल पदाधिकारी नितीश कुमार सिंह ने आदेश निर्गत कर दिया है. सभी को सख्ती से निषेधाज्ञा का पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

section 144 imposed in dc office in jamshedpur
जमशेदपुर समाहरणलय
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Published : Nov 28, 2020, 8:47 AM IST

जमशेदपुर: जिला समाहरणलय परिसर और इसके आस पास क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगा दी गई है. इसे लेकर धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी नितीश कुमार सिंह ने आदेश निर्गत कर दिया है. आदेश के मुताबिक जिले के उपायुक्त कार्यालय परिसर और इसके 50 मीटर की परिधि के अंदर निषेधाज्ञा लागू रहेगा, जिसके तहत 5 या उससे अधिक के जमावड़े पर रोक रहेगी.

इसके अलावा आदेश में कई बातो का जिक्र किया गया है और उपयुक्त निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-188, धारा -269, धारा-270, धारा 271 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 के तहत नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़े- JDU कार्यालय में दूसरे राज्यों से आए नेताओं से मिले CM नीतीश, घंटों हुई बातचीत

कई कार्य नहीं कर सकते हैं जैसे

  • 05 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ समाहरणलय मे प्रवेश नहीं करेंगे.
  • जमावड़ा भी वर्जित रहेगा.
  • कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के समाहरणलय में प्रवेश नहीं करेंगे.
  • सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे.
  • किसी भी प्रकार का हिसंक जुलूस, धरना-प्रर्दशन, रोड जाम, पुतला दहन आदि करना वर्जित है.
  • किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लाठी-डंडे तीर धनुष तथा गड़ासा भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना वर्जित रहेगा.
  • बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
  • किसी भी संगठन राजनीतिक दल के बिना पूर्व अनुमति के सभा सम्मेलन और जुलूस के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

जमशेदपुर: जिला समाहरणलय परिसर और इसके आस पास क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगा दी गई है. इसे लेकर धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी नितीश कुमार सिंह ने आदेश निर्गत कर दिया है. आदेश के मुताबिक जिले के उपायुक्त कार्यालय परिसर और इसके 50 मीटर की परिधि के अंदर निषेधाज्ञा लागू रहेगा, जिसके तहत 5 या उससे अधिक के जमावड़े पर रोक रहेगी.

इसके अलावा आदेश में कई बातो का जिक्र किया गया है और उपयुक्त निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-188, धारा -269, धारा-270, धारा 271 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 के तहत नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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कई कार्य नहीं कर सकते हैं जैसे

  • 05 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ समाहरणलय मे प्रवेश नहीं करेंगे.
  • जमावड़ा भी वर्जित रहेगा.
  • कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के समाहरणलय में प्रवेश नहीं करेंगे.
  • सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे.
  • किसी भी प्रकार का हिसंक जुलूस, धरना-प्रर्दशन, रोड जाम, पुतला दहन आदि करना वर्जित है.
  • किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लाठी-डंडे तीर धनुष तथा गड़ासा भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना वर्जित रहेगा.
  • बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
  • किसी भी संगठन राजनीतिक दल के बिना पूर्व अनुमति के सभा सम्मेलन और जुलूस के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.
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