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जमशेदपुरः किरायेदार का कारनामा, घर के मालिक को मृत घोषित कर खुद बन गया मालिक - जमशेदपुर में धोखाधड़ी का मामला

जमशेदपुर में एक किरायेदार का अपने मकान मालिक और मालकिन को मृत घोषित कर मकान अपने नाम कराने का मामला सामने आया है. फिलहाल यह मामला न्यायालय में है. इसके बावजूद आरोपी किरायेदार उस जमीन पर काम करा रहा है. दंपती ने इसकी शिकायत एसएसपी और डीसी से की है.

fraud of tenant with home owner in jamshedpur
पीड़ित
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Published : Jul 2, 2020, 12:30 PM IST

जमशेदपुरः एक किरायेदार का मकान मालिक और मालकिन को मृत घोषित कर उसके मकान को अपने नाम करने का मामला प्रकाश में आया है. हालांकि यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उस जमीन पर आरोपी किरायेदार काम कराए जा रहा है. इसी काम को रोकने की मांग को लेकर पीड़ित मालिक ने जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और एसएसपी तमिल वाणन के पास गुहार लगाई है और पूरे मामले को अवगत कराते हुए काम को रोकवाने की मांग की है.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें-CM ने झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार पोर्टल का किया ऑनलाइन उद्घाटन, रियल स्टेट से जुड़े मामलों के निपटारे में मिलेगी पारदर्शिता

दरअसल, शास्त्रीनगर के रहने वाले शशिकांत बेहरा और सरस्वती बेहरा के घर को खुर्शीद हसन नामक व्यक्ति ने गोदाम के लिए भाड़े पर लिया और उसके बाद खुर्शीद ने 12 अप्रैल 2010 को जाली सेलडीड बनाया. इस सेलडीड में जमीन विक्रेता के रूप में शशिकांत बेहरा को दिखाया गया और दूसरी लीगल हायर सरस्वती बेहरा को मृत दिखाया गया. यही नहीं खुर्शीद आलम ने 13 जून 2017 को सरस्वती बेहरा से उसी जमीन पर एग्रीमेंट फॉर सेल बनवाया. खुर्शीद हसन के जाली सेलडीड के आधार पर 28 मार्च 2018 को जमशेदपुर के अंचलाधिकारी ने एक जमीन का स्थानांतरण खुर्शीद हसन के नाम कर दिया.

हालांकि सरस्वती बेहरा ने 13 जून 2017 को किया गया एग्रीमेंट को लीगल नोटिस भेजकर निरस्त करा दिया. लेकिन सेलडीड के आधार पर खुर्शीद हसन किसी भी हालत उस जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ. अंत में दोनों न्यायालय की शरण में गए. वहीं, मामला न्यायालय में होते हुए भी खुर्शीद हसन उक्त जमीन पर कार्य करा रहा है. इसलिए डीसी रविशंकर शुक्ला ने इस मामले को गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए तुरंत कार्रवाई कर काम को रुकवाया.

जमशेदपुरः एक किरायेदार का मकान मालिक और मालकिन को मृत घोषित कर उसके मकान को अपने नाम करने का मामला प्रकाश में आया है. हालांकि यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उस जमीन पर आरोपी किरायेदार काम कराए जा रहा है. इसी काम को रोकने की मांग को लेकर पीड़ित मालिक ने जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और एसएसपी तमिल वाणन के पास गुहार लगाई है और पूरे मामले को अवगत कराते हुए काम को रोकवाने की मांग की है.

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हालांकि सरस्वती बेहरा ने 13 जून 2017 को किया गया एग्रीमेंट को लीगल नोटिस भेजकर निरस्त करा दिया. लेकिन सेलडीड के आधार पर खुर्शीद हसन किसी भी हालत उस जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ. अंत में दोनों न्यायालय की शरण में गए. वहीं, मामला न्यायालय में होते हुए भी खुर्शीद हसन उक्त जमीन पर कार्य करा रहा है. इसलिए डीसी रविशंकर शुक्ला ने इस मामले को गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए तुरंत कार्रवाई कर काम को रुकवाया.

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