जमशेदपुरः राज्य सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से आगामी 15 नवंबर से राज्य में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा. इसे लेकर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों को आवेदन मांगे गए हैं.
5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दी है. यह एक अलग योजना है जिसमें गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा. नई झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में लगभग 15 लाख लोग शामिल होंगे, जो झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित होंगे. इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम जिला आपूर्ति पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित सुपात्र 15 लाख लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न चावल प्रति लाभुक प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लिया गया है.
प्रपत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड
संबंधित योजना अंतर्गत लाभुकों के चयन के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, जो समावेशन और अपवर्जन मानकों पर आधारित है. उक्त मानकों के आलोक में प्राप्त होने वाले आवेदन का प्रपत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में समर्पित किए जाएंगे. यह आवेदन प्रपत्र विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in और www.jharkhand.gov.in से भी प्राप्त किया जा सकता है. इसके लिए तिथि 30 सितंबर तक रखी गई है. उन्होंने बताया कि जिले के उपायुक्त के निर्देश पर इस योजना के अंतर्गत अच्छादित होने वाले 104307 सुपात्र लाभुकों का प्रखंड निकाय बार लक्ष्य वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रखंड/निकायवार जनसंख्या के आलोक में आनुपातिक रूप से निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है.
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लाभुक की संख्या
पटमदा 3768, बोड़ाम 3138, गोलमुरी सह जुगसलाई 14068, मानगो नगर निगम 10176, जमशेदपुर अक्षेस 30799, जुगसलाई नगरपालिका 2258, घाटशिला 5907 पोटका 9076, मुसाबनी 4869, डुमरिया 2826, धालभूमगढ़ 2817, गुड़ाबांदा 1956, चाकूलिया 4948, चाकूलिया नगर पंचायत 741, बहारागोड़ा 6959 है.