जमशेदपुरः झारखंड सरकार ने सभी स्ट्रीट फूड वेंडर और खाध पदार्थों की बिक्री करने वालों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है. इसको देखते हुए जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया जिसमें खाद्य पदार्थों के कारोबारियों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाने संबंधी प्रक्रिया की गई.
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इस संबंध में विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद व्याख्यान का आयोजन किया गया है. इसके लेने से खाद्य पदार्थों से संबंधित कारोबार करने वाले लोगों को सहूलियत होगी और वह परेशानियों से बच सकेंगे.
उन्होंने बताया कि इस कैंप के माध्यम से एफएसएसएआई (fssai) लाईसेंस के 4 और रजिस्ट्रेशन के लिए 216 आवेदन कारोबारियों से प्राप्त किया. जानकारी के अनुसार वैसे कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रूपए से अधिक है. उनसे fssai लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त किया गया जिसका आवेदन शुल्क 2000 से 3000 रुपए सालाना है. वहीं, 12 लाख रुपए से कम वार्षिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों का एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन लिया गया.