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छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, जमशेदपुर न्यायालय ने सुनाई सजा

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Published : Jun 21, 2020, 8:42 AM IST

जमशेदपुर में एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. यह मामला साल 2018 का है. युवक ने छात्रा को झांसे में लेकर पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी क्लिप बनाकर छात्रा को परेशान करता था.

life imprisonment to Accused of molestation
दुष्कर्म मामले में दोषी को सजा

जमशेदपुर: मानगो थाना क्षेत्र के एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साल 2018 से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था और शनिवार को न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.

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दोषी मानसिक तौर पर करता था परेशान

बता दें कि वर्ष 2018 में मानगो थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को मानगो निवासी अमन सिंह ने अपने झांसे में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इतना ही नहीं दुष्कर्म करने के बाद वह छात्रा को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए छात्रा का वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने लगा. जिसके बाद पीड़िता ने मानगो थाना में आरोपी अमन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी.

छात्रा के दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक मानगो के एक निजी स्कूल में दोनों की मुलाकात हुई थी. आरोपी तीन साल पहले स्कूल से निकल चुका था जिसके बाद भी छात्रा को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज भेजकर बदनाम करने की साजिश रचता था. जिसे लेकर जमशेदपुर सत्र न्यायालय ने दोषी अमन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

जमशेदपुर: मानगो थाना क्षेत्र के एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साल 2018 से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था और शनिवार को न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.

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दोषी मानसिक तौर पर करता था परेशान

बता दें कि वर्ष 2018 में मानगो थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को मानगो निवासी अमन सिंह ने अपने झांसे में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इतना ही नहीं दुष्कर्म करने के बाद वह छात्रा को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए छात्रा का वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने लगा. जिसके बाद पीड़िता ने मानगो थाना में आरोपी अमन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी.

छात्रा के दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक मानगो के एक निजी स्कूल में दोनों की मुलाकात हुई थी. आरोपी तीन साल पहले स्कूल से निकल चुका था जिसके बाद भी छात्रा को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज भेजकर बदनाम करने की साजिश रचता था. जिसे लेकर जमशेदपुर सत्र न्यायालय ने दोषी अमन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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