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5 कुख्यात अपराधियों को संबंधित थाने में हर दिन लगानी होगी हाजिरी, एसएसपी ने दिए आदेश - जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी

लौहनगरी में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कारगर कदम उठाए हैं. बता दें कि कुख्यात अपराधियों को नगर एसपी के पास सप्ताह में 1 दिन और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक हर दिन संबंधित थाने में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है.

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जमशेदपुर डीसी ऑफिस
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Published : Jul 14, 2020, 9:02 PM IST

जमशेदपुर: लौहनगरी में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कारगर कदम उठाए हैं. उसी के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने एसएसपी तमिल वाणन के दिए गए प्रस्ताव के आलोक में झारखंड अपराध अधिनियम 2002 (अंगीकृत ) के तहत निम्नांकित कुख्यात अपराधियों को नगर एसपी के पास सप्ताह में 1 दिन और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक हर दिन संबंधित थाने में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है. साथ ही 10, 000 का बंध पत्र 21 जुलाई तक दाखिल करने और समाज में अच्छा व्यवहार बनाए रखने का आदेश दिया गया है.

पूर्व में अनुमति लेना सुनिश्चित करेंगे
आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम ( 2002) अंगीकृत-धारा-7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी. अपरिहार्य पारिस्थिति में उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थ रहने पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी से पूर्व में अनुमति लेना सुनिश्चित करेंगे.

ये भी पढ़ें- SPECIAL: राष्ट्रीय शूटर सुविधा के अभाव में नहीं लगा पा रहा निशाना


ये हैं पांचों अपराधी
1 राजीव मंडल, नित्यानंद कॉलोनी, नियर दरभंगा डेयरी, थाना उलीडीह
2.पोपो मुंडा, लाल बिल्डिंग पानी टंकी के पास, थाना बागबेड़ा
3. गणेश सिंह, निरंजन कॉम्पलेक्स फ्लैट नंबर 2, थाना उलीडीह
4. रिचु टुडू उर्फ पाईया टुडू, कालियाडीह, थाना परसूडीह
5. जितेंद्र सिंह, गुरुद्वारा रोड, थाना परसूडीह

जमशेदपुर: लौहनगरी में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कारगर कदम उठाए हैं. उसी के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने एसएसपी तमिल वाणन के दिए गए प्रस्ताव के आलोक में झारखंड अपराध अधिनियम 2002 (अंगीकृत ) के तहत निम्नांकित कुख्यात अपराधियों को नगर एसपी के पास सप्ताह में 1 दिन और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक हर दिन संबंधित थाने में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है. साथ ही 10, 000 का बंध पत्र 21 जुलाई तक दाखिल करने और समाज में अच्छा व्यवहार बनाए रखने का आदेश दिया गया है.

पूर्व में अनुमति लेना सुनिश्चित करेंगे
आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम ( 2002) अंगीकृत-धारा-7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी. अपरिहार्य पारिस्थिति में उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थ रहने पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी से पूर्व में अनुमति लेना सुनिश्चित करेंगे.

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ये हैं पांचों अपराधी
1 राजीव मंडल, नित्यानंद कॉलोनी, नियर दरभंगा डेयरी, थाना उलीडीह
2.पोपो मुंडा, लाल बिल्डिंग पानी टंकी के पास, थाना बागबेड़ा
3. गणेश सिंह, निरंजन कॉम्पलेक्स फ्लैट नंबर 2, थाना उलीडीह
4. रिचु टुडू उर्फ पाईया टुडू, कालियाडीह, थाना परसूडीह
5. जितेंद्र सिंह, गुरुद्वारा रोड, थाना परसूडीह

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