ETV Bharat / city

दुष्कर्म के दो दोषियों को कालकोठरी, नाबालिग को अगवा कर बिहार ले जाकर बना रहे थे शिकार - हजारीबाग में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म

हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में कैमूर भभुआ निवासी 30 वर्षीय पारस राम को 12 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 12 वर्ष कि सजा सुनाई गई है. दूसरे आरोपी 34 वर्षीय अरविंद राम को 10 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

Two accused of rape were sent to jail in hazaribag, rape with Minor girl in Hazaribag, crime news of hazaribag, हजारीबाग में दुष्कर्म के दो दोषियों को भेजा गया जेल, हजारीबाग में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, हजारीबाग में अपराध की खबरें
कॉन्सेप्ट इमेज
author img

By

Published : Aug 7, 2020, 9:08 PM IST

हजारीबाग: जिला और सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में अपना फैसला सुनाया है. जिसमें मुख्य आरोपी को 12 वर्ष और दूसरे आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है.

जेल और जुर्माना
बता दें कि हजारीबाग के चौपारण थाना कांड संख्या 81/2018 के मामले में कैमूर भभुआ निवासी 30 वर्षीय पारस राम को 12 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 12 वर्ष कि सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त कारावास होगी.

ये भी पढ़ें- हेमंत सोरेन ने निशिकांत दुबे के खिलाफ सिविल कोर्ट में दर्ज कराया शिकायतवाद, 22 अगस्त को होगी सुनवाई

साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई

वहीं, दूसरे आरोपी 34 वर्षीय अरविंद राम को 10 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. हजारीबाग जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय कौशल किशोर झा ने साक्ष्य के आधार पर घटना को सत्य पाते हुए फैसला दिया है.

ये भी पढ़ें- कोरोना जांच रिपोर्ट में लेट-लतीफी पर झारखंड हाई कोर्ट चिंतित, सरकार को तेजी लाने का आदेश

2018 का मामला
पीड़ित के लिखित आवेदन पर विभिन्न धारा और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. घटना 28 मार्च 2018 की है. जिसमें 12 वर्षीय पीड़ित अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी. तभी अरविंद ने बोलेरो में लड़की को डरा धमका कर बैठा लिया और उसके बाद कैमूर भभुआ बिहार ले गया और दूसरे आरोपी पारस राम को सौंप दिया. नाबालिग को जबरन शराब पिलाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया गया. जब पीड़ित घर आना चाहती तो उसे धमकी देते हुए मारपीट की जाती थी.

हजारीबाग: जिला और सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में अपना फैसला सुनाया है. जिसमें मुख्य आरोपी को 12 वर्ष और दूसरे आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है.

जेल और जुर्माना
बता दें कि हजारीबाग के चौपारण थाना कांड संख्या 81/2018 के मामले में कैमूर भभुआ निवासी 30 वर्षीय पारस राम को 12 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 12 वर्ष कि सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त कारावास होगी.

ये भी पढ़ें- हेमंत सोरेन ने निशिकांत दुबे के खिलाफ सिविल कोर्ट में दर्ज कराया शिकायतवाद, 22 अगस्त को होगी सुनवाई

साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई

वहीं, दूसरे आरोपी 34 वर्षीय अरविंद राम को 10 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. हजारीबाग जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय कौशल किशोर झा ने साक्ष्य के आधार पर घटना को सत्य पाते हुए फैसला दिया है.

ये भी पढ़ें- कोरोना जांच रिपोर्ट में लेट-लतीफी पर झारखंड हाई कोर्ट चिंतित, सरकार को तेजी लाने का आदेश

2018 का मामला
पीड़ित के लिखित आवेदन पर विभिन्न धारा और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. घटना 28 मार्च 2018 की है. जिसमें 12 वर्षीय पीड़ित अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी. तभी अरविंद ने बोलेरो में लड़की को डरा धमका कर बैठा लिया और उसके बाद कैमूर भभुआ बिहार ले गया और दूसरे आरोपी पारस राम को सौंप दिया. नाबालिग को जबरन शराब पिलाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया गया. जब पीड़ित घर आना चाहती तो उसे धमकी देते हुए मारपीट की जाती थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.