हजारीबागः जिले में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक जागरूकता को लेकर लगातार अभियान चला रही है. जिसके तहत समाहरणालय परिसर के बाहर वैसे सरकारी कर्मचारी जो बगैर हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहे थे उन्हें रोक दिया गया. जिसके बाद सभी कर्मचारी अपने वाहन को समाहरणालय परिसर के बाहर ही खड़ा कर परिसर के अंदर प्रवेश किए.
1 सितंबर से पूरे राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था में नए नियम लागू हो जाएंगे. जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो दो पहिया वाहन बिना हेलमेट का चलाएगा तो उसके खिलाफ फाइन किया जाएगा. इसके साथ ही फाइन के साथ कठोर नियम भी हैं. इसे देखते हुए हजारीबाग परिवहन पदाधिकारी ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक जांच के बाद वैसे लोगों के वाहन को समाहरणालय परिसर के बाहर ही लगवाया गया.
सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने की दी गई हिदायत
जानकारी के मुताबिक वैसे दो पहिया वाहन चालक जो हेलमेट लगाकर कार्यालय नहीं आते हैं, उन्हें बाहर ही रोक दिया गया. उन्हें हिदायत दी कि अगर वह कल से हेलमेट पहनकर नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ फाइन वसूला जाएगा. इसके अलावा चार पहिया वाहन चालकों को भी सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दी गई है. जिसके बाद समाहरणालय परिसर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी गई.
ये भी पढ़ें- राजनगर कस्तूरबा गांधी विद्यालय नामांकन में गड़बड़ी, सिर्फ सरकारी मुलाजिमों के बच्चों का हुआ नामांकन
1 सितंबर से नए नियम लागू
यह कार्रवाई हजारीबाग जिला परिवहन पदाधिकारी के आदेश के बाद किया गया है. जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आगामी 1 सितंबर से नियम और भी अधिक सख्त हो जाएंगे इसके मद्देनजर हजारीबाग के वासियों को जागरूक करने के लिए यह कदम उठाया गया है.