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पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई को आजीवन कारावास - पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास

झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के मसरख विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में फैसला सुनाया है. अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई को दोषी करार दिया है. वहीं, तीसरे आरोपी को बरी कर दिया है.

former mp prabhunath singh case
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह
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Published : Aug 28, 2020, 12:51 PM IST

हजारीबाग: झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के मसरख विधायक अशोक सिंह हत्या मामले में शुक्रवार को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसला आजीवन कारावास को बरकरार रखा है. वहीं, तीसरे आरोपी को बरी कर दिया गया है.

जानकारी देते वकील

झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के मसरख विधायक अशोक सिंह हत्या मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह एवं उनके भाई दीनानाथ सिंह की सजा को बरकरार रखा है. हजारीबाग व्यवहार न्यायालय ने 18 मई 2017 को दोनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस मामले को लेकर उनके पक्ष से हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती दी गई थी. इसी मामले को लेकर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. वहीं, एक अन्य आरोपी रितेश सिंह को बरी कर दिया गया है.

बता दें कि तत्कालीन विधायक अशोक सिंह को उनके ही आवास पर बम से हमला करके हत्या कर दी गई थी. हमले के समय वे आवास पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे. इस मामले में अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. हत्या के पीछे राजनीतिक लड़ाई बताया गया था. क्योंकि प्रभुनाथ सिंह को हराकर अशोक विधायक बने थे.

ये भी पढ़ें: लॉकडाउन का उल्लंघन कर होटल में ठहरे तेजप्रताप यादव, होटल मालिक और मैनेजर पर FIR दर्ज

अशोक सिंह की पत्नी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर बिहार से बाहर सुनवाई करने को लेकर आग्रह किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण साक्ष और गवाह को प्रभावित किया जा सकता है. ऐसे में न्यायालय ने मामले को हजारीबाग की अदालत में हस्तांतरित कर दिया था. हजारीबाग में सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने 18 मई 2017 को तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

हजारीबाग: झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के मसरख विधायक अशोक सिंह हत्या मामले में शुक्रवार को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसला आजीवन कारावास को बरकरार रखा है. वहीं, तीसरे आरोपी को बरी कर दिया गया है.

जानकारी देते वकील

झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के मसरख विधायक अशोक सिंह हत्या मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह एवं उनके भाई दीनानाथ सिंह की सजा को बरकरार रखा है. हजारीबाग व्यवहार न्यायालय ने 18 मई 2017 को दोनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस मामले को लेकर उनके पक्ष से हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती दी गई थी. इसी मामले को लेकर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. वहीं, एक अन्य आरोपी रितेश सिंह को बरी कर दिया गया है.

बता दें कि तत्कालीन विधायक अशोक सिंह को उनके ही आवास पर बम से हमला करके हत्या कर दी गई थी. हमले के समय वे आवास पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे. इस मामले में अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. हत्या के पीछे राजनीतिक लड़ाई बताया गया था. क्योंकि प्रभुनाथ सिंह को हराकर अशोक विधायक बने थे.

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अशोक सिंह की पत्नी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर बिहार से बाहर सुनवाई करने को लेकर आग्रह किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण साक्ष और गवाह को प्रभावित किया जा सकता है. ऐसे में न्यायालय ने मामले को हजारीबाग की अदालत में हस्तांतरित कर दिया था. हजारीबाग में सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने 18 मई 2017 को तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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