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विधायक अंबा प्रसाद समेत 11 पर FIR, 48 लाख की अवैध निकासी का मामला - विनोवा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति पर मामला दर्ज

हजारीबाग में अवैध निकासी मामले में एमएलए अंबा प्रसाद समेत 11 पर एफआईआर दर्ज की गई है. 48 लाखों रुपए की अवैध निकासी मामले पर कोर्ट के आदेश के बाद उन पर बड़कागांव थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

FIR on 11 including MLA Amba Prasad in illegal clearance case in Hazaribag
विधायक अंबा प्रसाद
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Published : May 16, 2021, 8:14 PM IST

हजारीबागः हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. 48 लाखों रुपए की अवैध निकासी मामले पर कोर्ट के आदेश के बाद उन पर बड़कागांव थाना में एफआईआर दर्ज की गई है, उनके साथ 11 अन्य भी इसमें शामिल हैं. जिसमें विनोवा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मुकुल नारायण देव भी शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें- LNJP अस्पताल में कोरोना का मुफ्त इलाज, विधायक उमाशंकर का दावा-मेरी प्रयास से हुई व्यवस्था

बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति सहित 11 लोगों के खिलाफ बड़कागांव थाना में मामला दर्ज किया गया है. कर्णपुरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो की ओर से दायर मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बड़कागांव थाना में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है. बड़कागांव थाना में मुकदमा संख्या 113/21 में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वीसी डॉ. मुकुल नारायण देव, रजिस्ट्रार बंशीधर प्रसाद रुखैयार समेत 11 लोग शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला
गलत दस्तवेज का निर्माण, सरकारी पैसे की अवैध निकासी सहित अन्य आरोप की धाराओं में सभी को आरोपी बनाया गया है. मामले के अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि कॉलेज के शासी निकाय के गलत तरीके से चयन और उसी शासी निकाय के वित्तीय अनुमोदन से जुड़ा हुआ है. यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार कोई भी शासी निकाय 3 साल तक ही कार्यरत रह सकता है. लेकिन इस पूरे मामले में इसका उल्लंघन हुआ है. यह भी आरोप है शासकीय निकाय के अध्यक्ष का चयन भी गलत तरीके से किया गया था. इस बैठक की अध्यक्षता विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में हुई थी. इस लिए उनको भी पार्टी बनाया गया है.

हजारीबागः हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. 48 लाखों रुपए की अवैध निकासी मामले पर कोर्ट के आदेश के बाद उन पर बड़कागांव थाना में एफआईआर दर्ज की गई है, उनके साथ 11 अन्य भी इसमें शामिल हैं. जिसमें विनोवा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मुकुल नारायण देव भी शामिल हैं.

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बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति सहित 11 लोगों के खिलाफ बड़कागांव थाना में मामला दर्ज किया गया है. कर्णपुरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो की ओर से दायर मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बड़कागांव थाना में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है. बड़कागांव थाना में मुकदमा संख्या 113/21 में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वीसी डॉ. मुकुल नारायण देव, रजिस्ट्रार बंशीधर प्रसाद रुखैयार समेत 11 लोग शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला
गलत दस्तवेज का निर्माण, सरकारी पैसे की अवैध निकासी सहित अन्य आरोप की धाराओं में सभी को आरोपी बनाया गया है. मामले के अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि कॉलेज के शासी निकाय के गलत तरीके से चयन और उसी शासी निकाय के वित्तीय अनुमोदन से जुड़ा हुआ है. यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार कोई भी शासी निकाय 3 साल तक ही कार्यरत रह सकता है. लेकिन इस पूरे मामले में इसका उल्लंघन हुआ है. यह भी आरोप है शासकीय निकाय के अध्यक्ष का चयन भी गलत तरीके से किया गया था. इस बैठक की अध्यक्षता विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में हुई थी. इस लिए उनको भी पार्टी बनाया गया है.

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