हजारीबागः भारत में होने वाले चुनावों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए चुनाव आयुक्त कई अहम कदम उठाता रहा है. ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान होने वाली खर्च की सीमा भी तय की है. भारतीय चुनाव आयोग ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की खर्च के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम 28 लाख रुपया खर्च करने की सीमा तय की है. इसके साथ ही चुनाव में पारदर्शिता और चुनावी खर्च पर ध्यान रखने के लिए व्यय अनुश्रवण कोषांग का गठन भी किया गया है.
28 लाख रुपया खर्च कर सकते है उम्मीदवार
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च कर सकेगा. इससे अधिक खर्च करने पर प्रत्याशी पर कार्रवाई की जाएगी. इस बाबत 5 अलग-अलग टीम का गठन भी किया गया है, जो चुनावी खर्च पर नजर रखेगी. जिसमें वीडियो निगरानी दल, फ्लाइंग स्क्वाय, वीवीटी और एकाउंटिंग टीम का गठन हजारीबाग में किया गया है.
चुनाव में खर्च को लेकर विशेष नजर रखेगी टीम
यह टीम पूरे चुनाव में खर्च को लेकर विशेष नजर रखेगी. हजारीबाग में वह अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी नवीन कुमार सिन्हा ने जानकारी दिया कि कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपए से अधिक की राशि लेकर चुनाव के दौरान भ्रमण नहीं करेगा. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास 50 हजार से अधिक पैसा पाया गया तो उसे पैसे की विस्तृत जानकारी चुनाव पदाधिकारी को देना होगा.
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नगद 10 हजार रुपया खर्च करने की इजाजत
कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि नगद 10 हजार रुपए खर्च करने की इजाजत पार्टी को होगी और 10 हजार से ऊपर खर्च करने के लिए चेक से भुगतान करना होगा. पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि खर्च को लेकर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर एक पैसा का हिसाब व्यय अनुश्रवण कोषांग को देना होगा.