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विधानसभा चुनाव को पारदर्शी बनाने कि लिए गए कई अमह फैसले, 28 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार - व्यय अनुश्रवण कोषांग का गठन

हजारीबाग में चुनाव को पारदर्शी बनाने कि लिए चुनाव आयुक्त ने कई अमह फैसले लिए. इस दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम 28 लाख रुपया खर्च करने की सीमा तय की गई. इससे ज्यादा खर्च करने पर होगी कार्रवाई.

चुनाव में खर्च को लेकर विशेष नजर रखेगी टीम
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Published : Nov 7, 2019, 6:58 PM IST

हजारीबागः भारत में होने वाले चुनावों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए चुनाव आयुक्त कई अहम कदम उठाता रहा है. ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान होने वाली खर्च की सीमा भी तय की है. भारतीय चुनाव आयोग ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की खर्च के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम 28 लाख रुपया खर्च करने की सीमा तय की है. इसके साथ ही चुनाव में पारदर्शिता और चुनावी खर्च पर ध्यान रखने के लिए व्यय अनुश्रवण कोषांग का गठन भी किया गया है.

देखें पूरी खबर

28 लाख रुपया खर्च कर सकते है उम्मीदवार
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च कर सकेगा. इससे अधिक खर्च करने पर प्रत्याशी पर कार्रवाई की जाएगी. इस बाबत 5 अलग-अलग टीम का गठन भी किया गया है, जो चुनावी खर्च पर नजर रखेगी. जिसमें वीडियो निगरानी दल, फ्लाइंग स्क्वाय, वीवीटी और एकाउंटिंग टीम का गठन हजारीबाग में किया गया है.

चुनाव में खर्च को लेकर विशेष नजर रखेगी टीम
यह टीम पूरे चुनाव में खर्च को लेकर विशेष नजर रखेगी. हजारीबाग में वह अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी नवीन कुमार सिन्हा ने जानकारी दिया कि कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपए से अधिक की राशि लेकर चुनाव के दौरान भ्रमण नहीं करेगा. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास 50 हजार से अधिक पैसा पाया गया तो उसे पैसे की विस्तृत जानकारी चुनाव पदाधिकारी को देना होगा.

ये भी पढ़ें- बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बैन, तत्काल प्रभाव से नियम लागू

नगद 10 हजार रुपया खर्च करने की इजाजत
कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि नगद 10 हजार रुपए खर्च करने की इजाजत पार्टी को होगी और 10 हजार से ऊपर खर्च करने के लिए चेक से भुगतान करना होगा. पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि खर्च को लेकर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर एक पैसा का हिसाब व्यय अनुश्रवण कोषांग को देना होगा.

हजारीबागः भारत में होने वाले चुनावों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए चुनाव आयुक्त कई अहम कदम उठाता रहा है. ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान होने वाली खर्च की सीमा भी तय की है. भारतीय चुनाव आयोग ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की खर्च के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम 28 लाख रुपया खर्च करने की सीमा तय की है. इसके साथ ही चुनाव में पारदर्शिता और चुनावी खर्च पर ध्यान रखने के लिए व्यय अनुश्रवण कोषांग का गठन भी किया गया है.

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28 लाख रुपया खर्च कर सकते है उम्मीदवार
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च कर सकेगा. इससे अधिक खर्च करने पर प्रत्याशी पर कार्रवाई की जाएगी. इस बाबत 5 अलग-अलग टीम का गठन भी किया गया है, जो चुनावी खर्च पर नजर रखेगी. जिसमें वीडियो निगरानी दल, फ्लाइंग स्क्वाय, वीवीटी और एकाउंटिंग टीम का गठन हजारीबाग में किया गया है.

चुनाव में खर्च को लेकर विशेष नजर रखेगी टीम
यह टीम पूरे चुनाव में खर्च को लेकर विशेष नजर रखेगी. हजारीबाग में वह अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी नवीन कुमार सिन्हा ने जानकारी दिया कि कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपए से अधिक की राशि लेकर चुनाव के दौरान भ्रमण नहीं करेगा. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास 50 हजार से अधिक पैसा पाया गया तो उसे पैसे की विस्तृत जानकारी चुनाव पदाधिकारी को देना होगा.

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नगद 10 हजार रुपया खर्च करने की इजाजत
कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि नगद 10 हजार रुपए खर्च करने की इजाजत पार्टी को होगी और 10 हजार से ऊपर खर्च करने के लिए चेक से भुगतान करना होगा. पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि खर्च को लेकर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर एक पैसा का हिसाब व्यय अनुश्रवण कोषांग को देना होगा.

Intro:भारत में होने वाले चुनावों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए चुनाव आयुक्त वक्त वक्त पर कई अहम कदम उठाता रहा है। ऐसे ही क़दमों के तहत चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान होने वाले खर्च की सीमा भी तय की है। भारतीय चुनाव आयोग ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के खर्च के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 28 लाख रुपया खर्च करने की अधिकतम सीमा तय की है। साथी साथ चुनाव में पारदर्शिता और चुनावी खर्च पर ध्यान रखने के लिए व्यय अनुश्रवण को शांत का गठन भी किया है।


Body:झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपया खर्च कर सकेगा ।इससे अधिक खर्च करने पर प्रत्याशी पर कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत 5 अलग-अलग टीम का गठन भी किया गया है। जो चुनावी खर्च पर नजर रखेगी ।जिसमें वीडियो निगरानी दल, फ्लाइंग स्क्वाय, वीवीटी और एकाउंटिंग टीम का गठन हजारीबाग में किया गया है। यह टीम पूरे चुनाव में खर्च को लेकर विशेष नजर रखेगी। हजारीबाग में वह अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी नवीन कुमार सिन्हा ने जानकारी दिया कि कोई भी व्यक्ति 50 हजार रूपये से अधिक की राशि लेकर चुनाव के दौरान भ्रमण नहीं करेगा ।अगर किसी व्यक्ति के पास 50 हजार से अधिक पैसा पाया गया तो उसे उस पैसे की विस्तृत जानकारी चुनाव पदाधिकारी को देना होगा ।साथ ही साथ उन्होंने बताया कि नगद 10 हजार रुपया खर्च करने की इजाजत पार्टी तो होगी और 10000 से ऊपर खर्च करने के लिए चेक से भुगतान करना होगा। पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि खर्च को लेकर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर एक पैसा का हिसाब व्यय अनुश्रवण कोषांग को देना होगा।

byte.... नवीन कुमार सिन्हा, व्यय अनुश्रवण कोषांग नोडल पदाधिकारी


Conclusion:चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष कराने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा कई गाइडलाइन दिए हैं गए हैं ।ऐसे में उम्मीदवार कि यह जिम्मेवारी है कि वह आयोग के नियम का पालन करें ।साथ ही साथ आयोग ने कई अधिकार वोटरों को दिया है जिसमें c-vigil प्रमुख है। जरूरत है आम जनता को भी जागरूक होने की।

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