ETV Bharat / city

उम्मीदवार खर्च कर सकते हैं अधिकतम 70 लाख रुपए, देना होगा हर दिन का लेखा जोखा- निर्वाचन पदाधिकारी

हजारीबाग जिला प्रशासन को जोर शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराने पर है. इस लिहाज से बैठकों का दौर जारी है. हजारीबाग में निर्वाचन पदाधिकारियों ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान कई दिशा- निर्देश भी जारी किया गया.

देखें पूरी खबर.
author img

By

Published : Mar 15, 2019, 3:55 AM IST

हजारीबाग : शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक बैठकों का दौर जारी है. हजारीबाग में निर्वाचन पदाधिकारियों ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान कई दिशा- निर्देश भी जारी किया गया.

लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं. लेकिन खर्च करने के लिए उन्हें अपना एक अलग नया अकाउंट खोलना होगा. उस अकाउंट में हर दिन का लेखा-जोखा दिखाना होगा. अगर किसी दिन खर्च नहीं होती है तो उस दिन शून्य रुपया दिखाना होगा. यह जानकारी निर्वाचन पदाधिकारी विजय जाधव ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को दिया है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित रजिस्टर दुरुस्त रखें. बैंक अधिकारियों को राजनीतिक दलों के खर्च हेतू रजिस्टर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे. जिसमें प्रतिदिन लिखा प्रतिवेदन प्राप्त किए जाएंगे.

देखें पूरी खबर.

उन्होंने बताया कि बैनर-पोस्टर पंपलेट पर मुद्रक, प्रकाशक, संपर्क संख्या, एवं प्रिंट की प्रति का उल्लेख करना आवश्यक होगा. साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से जो गाड़ी लाइन आयोग ने दिया है, उसे हर हाल में पालन करना होगा. अगर चुनाव के समय कोई स्टार प्रचारक आते हैं और उसमें कुछ खर्च होता है तो राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों को वह खर्च भी दिखाना होगा. अगर उस दौरान होटल लिया गया है या फिर खाना खिलाया गया है तो उसका खर्च भी चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्ती बरती भी जाएगी.

बहरहाल जिस तरह से निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने की बात कही जा रही है. यह स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि वह नियम का पालन करें और स्वस्थ लोकतंत्र की नीव रखें.

हजारीबाग : शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक बैठकों का दौर जारी है. हजारीबाग में निर्वाचन पदाधिकारियों ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान कई दिशा- निर्देश भी जारी किया गया.

लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं. लेकिन खर्च करने के लिए उन्हें अपना एक अलग नया अकाउंट खोलना होगा. उस अकाउंट में हर दिन का लेखा-जोखा दिखाना होगा. अगर किसी दिन खर्च नहीं होती है तो उस दिन शून्य रुपया दिखाना होगा. यह जानकारी निर्वाचन पदाधिकारी विजय जाधव ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को दिया है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित रजिस्टर दुरुस्त रखें. बैंक अधिकारियों को राजनीतिक दलों के खर्च हेतू रजिस्टर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे. जिसमें प्रतिदिन लिखा प्रतिवेदन प्राप्त किए जाएंगे.

देखें पूरी खबर.

उन्होंने बताया कि बैनर-पोस्टर पंपलेट पर मुद्रक, प्रकाशक, संपर्क संख्या, एवं प्रिंट की प्रति का उल्लेख करना आवश्यक होगा. साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से जो गाड़ी लाइन आयोग ने दिया है, उसे हर हाल में पालन करना होगा. अगर चुनाव के समय कोई स्टार प्रचारक आते हैं और उसमें कुछ खर्च होता है तो राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों को वह खर्च भी दिखाना होगा. अगर उस दौरान होटल लिया गया है या फिर खाना खिलाया गया है तो उसका खर्च भी चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्ती बरती भी जाएगी.

बहरहाल जिस तरह से निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने की बात कही जा रही है. यह स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि वह नियम का पालन करें और स्वस्थ लोकतंत्र की नीव रखें.

Intro:लोक सभा आम चुनाव 2019 को लेकर प्रशासनिक बैठक का दौर जारी है। हजारीबाग में निर्वाचन पदाधिकारियों ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ जन सूचना जनसंपर्क विभाग के सभागार में बैठक किया और दिशानिर्देश जारी की।


Body:लोकसभा चुनाव 2019 में उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। लेकिन खर्च करने के लिए उन्हें अपना एक अलग नया अकाउंट खोलना होगा । उस अकाउंट में हर दिन का लेखा-जोखा दिखाना होगा। अगर किसी दिन खर्च नहीं होती है तो उस दिन शुन्य रुपया दिखाना होगा। यह जानकारी निर्वाचन पदाधिकारी विजय जाधव ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को दिया है ।उन्होंने कहा कि निर्वाचन वे से संबंधित रजिस्टर दुरुस्त रखें। बैंक अधिकारियों को राजनीतिक दलों के खर्च हेतु रजिस्टर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे ।जिसमें प्रतिदिन लिखा प्रतिवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैनर पोस्टर पंपलेट पर मुद्रक, प्रकाशक, संपर्क संख्या, एवं प्रिंट की प्रति का उल्लेख करना आवश्यक होगा। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग की ओर से जो गाड़ी लाइन आयोग ने दिया है उसे अक्षर से पालन करना होगा। अगर चुनाव के समय कोई स्टार प्रचारक आते हैं और उसमें कुछ खर्च होता है तो राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों को वह खर्च भी दिखाना होगा। अगर उस दौरान होटल लिया गया है या फिर खाना खिलाया गया है तो उसका खर्च भी चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्ती बरती भी जाएगी ।

व्हाइट विजय जाधव निर्वाचन पदाधिकारी


Conclusion:जिस तरह से निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने की बात कही जा रही है यह स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि वह नियम का पालन करें और स्वस्थ लोकतंत्र की नीव रखें।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.