हजारीबागः गरीबों के अनाज पर वैसे लोग जो पात्रता नहीं रखते हैं और Public Distribution System दुकान से राशन का उठाव कर रहे हैं. उनके खिलाफ अब Hazaribagh District Administration कार्रवाई करने जा रही है. 30 नवंबर तक अगर वो राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो 12% ब्याज के दर पर बाजार मूल्य के आधार पर अनाज का पैसा लिया जाएगा. अगर वो सरकारी कर्मी हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है. यही नहीं Register FIR की प्रक्रिया इसमें शामिल किया जा सकता है.
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Hazaribag District Supply Officer ने स्पष्ट किया है कि वैसे लोग जो अहर्ता पूरा नहीं कर रहे हैं और गरीबों का अनाज सरकारी जन वितरण प्रणाली केंद्र से उठा रहे हैं तो अब उन पर कार्रवाई भी होगी. यही नहीं उन्हें ब्याज समेत राशि की वसूली की जाएगी. जरूरत पड़ी तो बिना पात्रता राशन लेने वालों पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी.
हजारीबाग जिला प्रशासन गरीबों का अनाज डकारने वालों पर सख्ती बरत रही है. इसी कड़ी में जिला प्रशासन का आदेश है कि बिना पात्रता राशन लेने वालों पर एफआइआर दर्ज किया जाएगा. राज्य में National Food Security Act 2013 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना (पीएचएच) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वैसे लाभुक चयनित हो गए हैं, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं रखते है.
उन्होंने कहा कि ‘झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2019’ के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानक के तहत अयोग्य व्यक्ति हैं. लेकिन वो सरकारी जन वितरण प्रणाली से अनाज ले रहे हैं, ऐसे में अब उन पर कार्रवाई होगी. 30 नवंबर तक अगर वह अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो उन पर FIR भी हो सकती है. यही नहीं जितना अनाज उन्होंने उठाया है उसके बाजार मूल्य के आधार पर 12% ब्याज समेत पैसा वसूला जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया है कि 30 नवंबर तक वह राशन कार्ड सरेंडर कर दें.
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क्या है लिखा है आदेश में
पीएचएच/अंत्योदय राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं, जिनमें वैसे परिवार शामिल हैं जिनका कोई भी सदस्य उनको भारत सरकार/राज्य सरकार/केद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय /नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्याय में नियोजित हो. इसके अलावा वैसे परिवार, जिनका कोई सदस्य आयकर/सेवाकर/व्यवसायिक कर/जीएसटी देता हो. वैसे परिवार जिनके पास 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो या वैसे परिवार, जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन या इससे अधिक पहिया के वाहन हो. वैसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजिकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो या सरकारी आवास योजनाओं से अनाच्छादित हों. वैसे परिवार, जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो. वैसे परिवार जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिए वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर) हों. आदेश के मुताबित ये ऐसे परिवार हैं जो सरकारी राशन का लाभ लेने की पात्रता नहीं रखते हैं.