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हजारीबाग: मोबाइल में नहीं रहा M PASS तो होगी कार्रवाई

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Published : May 8, 2020, 11:54 AM IST

झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए बाजार एप के माध्यम से 2 किलोमीटर की परिधि में आने वाले दुकानों से ग्राहकों को खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रही है. किसी कारणवश होम डिलीवरी की सुविधा नहीं होने की स्थिति में ग्राहकों को बाजार एप के माध्यम से एम पास की सुविधा लेना होगा, जिसके तहत व्यक्ति को खरीदारी के लिए एक समय की अवधि मिलेगी. एम पास में अवधि और जगह मान्य होगा. एक ग्राहक एक दिन में केवल एक ही बार इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे.

Action will be taken if the mobile is not M pass in hazaribag
बाजार एप

हजारीबाग: जिला प्रशासन अब वैसे लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है, जो एम पास के बगैर बाजार में सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं. इस बाबत पूरी तैयारी भी कर ली गई है. दरअसल, एम पास झारखंड सरकार द्वारा जारी बाजार एप है.

देखिए पूरी खबर

होम डिलीवरी की सुविधा

झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए बाजार एप के माध्यम से 2 किलोमीटर की परिधि में आने वाले दुकानों से ग्राहकों को खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रही है. किसी कारणवश होम डिलीवरी की सुविधा नहीं होने की स्थिति में ग्राहकों को बाजार एप के माध्यम से एम पास की सुविधा लेना होगा, जिसके तहत व्यक्ति को खरीदारी के लिए एक समय की अवधि मिलेगी. एम पास में अवधि और जगह मान्य होगा. एक ग्राहक एक दिन में केवल एक ही बार इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे. ग्राहकों को हर दिन 2 घंटे का सिर्फ एम पास के जरिए मिलेगा और किसी 2 घंटे के अंदर उन्हें सामान खरीद कर वापस घर पहुंचना होगा. एम पास का दुरुपयोग करने पर कार्रवाई भी की जाएगी.

गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एप

एम पास गूगल प्ले स्टोर पर झारखंड बाजार एप को डाउनलोड करना है. इसके बाद साइन अप किया जाना है. जिसे खरीदार सिलेक्ट करके व्यक्तिगत जानकारी नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर दे कर रजिस्टर करेगा. रजिस्टर होने के बाद लॉगइन करना है, जिसमें मोबाइल नंबर और आपके मोबाइल में आया हुआ ओटीपी 4 डिजिट आने पर पासवर्ड डालकर लॉगइन करना है, फिर पास के लिए उसी एप पर रिक्वेस्ट डालना होगा. पास प्राप्त होने के बाद कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर जा सकता है.

ये भी पढे़ं: मदद को बढ़े सीआरपीएफ के हाथ, ग्रामीणों और जरूरतमंदो के बीच किया खाद्यान्न वितरण

पास प्राप्त करने के लिए उन्हें संपूर्ण विवरण भरना होगा, जिसकी वैधता सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक रहेगी. हजारीबाग की एसडीओ मेघा भरद्वाज ने स्पष्ट कर दिया है कि हर एक व्यक्ति को एम पास ऑनलाइन बाजार जाने के लिए लेना होगा. अगर कोई व्यक्ति बिना पास लिए बाजार में पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा है कि इस वक्त पूरे जिले में धारा-144 लगा हुआ है. ऐसे में नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी.

एम पास में रंगों का भी खास अर्थ

  • हरा रंग- शुरू में एम पास हरा रंग का होगा, जिसका मतलब आप की समय सीमा बची हुई है.
  • नारंगी रंग- यह घंटे के बाद यह नारंगी रंग में तब्दील हो जाएगा.
  • लाल रंग- 2 घंटे के बाद एम पास लाल रंग में बदल जाएगा, जिसका अर्थ है कि अवधि समाप्त हो चुकी है.

हजारीबाग: जिला प्रशासन अब वैसे लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है, जो एम पास के बगैर बाजार में सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं. इस बाबत पूरी तैयारी भी कर ली गई है. दरअसल, एम पास झारखंड सरकार द्वारा जारी बाजार एप है.

देखिए पूरी खबर

होम डिलीवरी की सुविधा

झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए बाजार एप के माध्यम से 2 किलोमीटर की परिधि में आने वाले दुकानों से ग्राहकों को खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रही है. किसी कारणवश होम डिलीवरी की सुविधा नहीं होने की स्थिति में ग्राहकों को बाजार एप के माध्यम से एम पास की सुविधा लेना होगा, जिसके तहत व्यक्ति को खरीदारी के लिए एक समय की अवधि मिलेगी. एम पास में अवधि और जगह मान्य होगा. एक ग्राहक एक दिन में केवल एक ही बार इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे. ग्राहकों को हर दिन 2 घंटे का सिर्फ एम पास के जरिए मिलेगा और किसी 2 घंटे के अंदर उन्हें सामान खरीद कर वापस घर पहुंचना होगा. एम पास का दुरुपयोग करने पर कार्रवाई भी की जाएगी.

गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एप

एम पास गूगल प्ले स्टोर पर झारखंड बाजार एप को डाउनलोड करना है. इसके बाद साइन अप किया जाना है. जिसे खरीदार सिलेक्ट करके व्यक्तिगत जानकारी नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर दे कर रजिस्टर करेगा. रजिस्टर होने के बाद लॉगइन करना है, जिसमें मोबाइल नंबर और आपके मोबाइल में आया हुआ ओटीपी 4 डिजिट आने पर पासवर्ड डालकर लॉगइन करना है, फिर पास के लिए उसी एप पर रिक्वेस्ट डालना होगा. पास प्राप्त होने के बाद कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर जा सकता है.

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पास प्राप्त करने के लिए उन्हें संपूर्ण विवरण भरना होगा, जिसकी वैधता सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक रहेगी. हजारीबाग की एसडीओ मेघा भरद्वाज ने स्पष्ट कर दिया है कि हर एक व्यक्ति को एम पास ऑनलाइन बाजार जाने के लिए लेना होगा. अगर कोई व्यक्ति बिना पास लिए बाजार में पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा है कि इस वक्त पूरे जिले में धारा-144 लगा हुआ है. ऐसे में नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी.

एम पास में रंगों का भी खास अर्थ

  • हरा रंग- शुरू में एम पास हरा रंग का होगा, जिसका मतलब आप की समय सीमा बची हुई है.
  • नारंगी रंग- यह घंटे के बाद यह नारंगी रंग में तब्दील हो जाएगा.
  • लाल रंग- 2 घंटे के बाद एम पास लाल रंग में बदल जाएगा, जिसका अर्थ है कि अवधि समाप्त हो चुकी है.
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