गिरिडीह: झारखंड सरकार के विधि विभाग ने कुख्यात नक्सली अनल, अजय समेत 17 नक्सलियों पर 13 यूएपी एक्ट के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. पीरटांड़ थाना कांड संख्या 11/2018, दिनांक-09 मई 2018 से संबंधित मामले में यह स्वीकृति आदेश दिया गया है. जिन नक्सलियों पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है वे सभी इस मामले में प्राथमिकी अभियुक्त हैं.
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क्या है पूरा मामला
यह मामला कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के चोकनाडीह के रामू यादव के फर्द बयान पर पीरटांड़ थाना में दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में 22 नक्सलियों को नामजद और 15-20 अज्ञात नक्सलियों को अभियुक्त बनाया गया था. यह मामला संवेदक की ओर से लेवी नहीं देने और क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से पीरटांड़ थाना क्षेत्र के बांध स्थित गणेश यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी कैंप में खड़ी गाड़ियां पोकलेन मशीन, हाइवा, पानी टैंकर, ट्रैक्टर आदि वाहनों को नक्सलियों से जला देने से संबंधित है.
कौन-कौन नक्सली हैं शामिल
13 यूएपी एक्ट के तहत अनल दा उर्फ पति राम मांझी, अजय महतो उर्फ टाईगर, नुनूचंद महतो, संतोष महतो, बीरसेन दा उर्फ चंचल, कृष्णा दा उर्फ कृष्णा हांसदा, साहेबराम मांझी, कार्तिक महतो, दीपक सिंह, जगेश्वर महतो, श्याम उर्फ श्याम मांझी, रणविजय महतो उर्फ रंजन, मिथिलेश महतो उर्फ दुर्योधन महतो, चंद्रमोहन राय उर्फ झा जी, जीतन मरांडी, कलुआ (कुल्लू) उर्फ चरका मांझी और संतोष उर्फ चंदा मरांडी शामिल है. इनमें अनल एक करोड़ का इनामी नक्सली है. अजय पर 25 लाख का इनाम है. इसके अलावा भी कई अन्य इनामी शामिल है.