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लाठी-डंडे से पीट-पीटकर की थी हत्या, 6 लोगों को उम्रकैद

गिरिडीह में हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने छह लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

दोषी
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Published : Sep 18, 2019, 5:04 AM IST

Updated : Sep 18, 2019, 7:29 AM IST

गिरिडीह: हत्या के मामले में दोषी छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने देवरी के कांग्रेस गिरी हत्याकांड में सजा सुनाया है.

हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

आजीवन कारावास
भादवि की धारा 302/34 में सजा पाने वालों में देवरी के बालदेव गिरी, सुधीर गिरी, गौतम गिरी, वासुदेव गिरी, इंद्र देव गिरी उर्फ इंदर गिरी और रामदेव गिरी शामिल है. सजा सुनाने को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी को केंद्रीय कारा से अदालत लाया गया था. सजा सुनाए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल भेज दिया गया.

क्या है मामला
17 अगस्त 2011 को देवरी थाना में कांड संख्या 106/11 दर्ज की गई थी. यह प्राथमिकी मृतक कांग्रेस गिरी के बेटे महेंद्र गिरी के फर्द बयान पर दर्ज की गई थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 16 अगस्त 2011 की रात करीब 10 बजे उसके पिता अपने गांव में स्थित राशन की दुकान बंद कर घर वापस आ रहे थे. वह अपने पिता से थोड़ी दूर पीछे-पीछे घर वापस आ रहा था. तभी जब गौतम गिरी के घर के पास पहुंचे तो देखा कि गौतम गिरी के घर से गौतम गिरी, पवन गिरी, संजय गिरी, वासुदेव गिरी, इंद्रदेव गिरी, रामदेव गिरी, बालदेव गिरी, सुधीर गिरी लाठी और टांगी लेकर निकले और उसके पिता को पकड़कर अपने घर में घुसाने लगे.

ये भी पढ़ें- सांप के काटने से युवक की मौत, सांप के ही डसने से मां की भी हुई थी मौत

अस्पताल ले जाने के दौरान मौत
वहीं,15 हजार रुपए गौतम गिरी ने लूट लिया, तभी उसके पिता खुद को छुड़ाकर अपने घर की ओर भागने लगे. तभी सभी ने उन्हें पकड़ लिया और टांगी और लाठी से मारने लगे, जिससे उसके पिता गिर पड़े. आनन-फानन में उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गिरिडीह: हत्या के मामले में दोषी छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने देवरी के कांग्रेस गिरी हत्याकांड में सजा सुनाया है.

हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

आजीवन कारावास
भादवि की धारा 302/34 में सजा पाने वालों में देवरी के बालदेव गिरी, सुधीर गिरी, गौतम गिरी, वासुदेव गिरी, इंद्र देव गिरी उर्फ इंदर गिरी और रामदेव गिरी शामिल है. सजा सुनाने को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी को केंद्रीय कारा से अदालत लाया गया था. सजा सुनाए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल भेज दिया गया.

क्या है मामला
17 अगस्त 2011 को देवरी थाना में कांड संख्या 106/11 दर्ज की गई थी. यह प्राथमिकी मृतक कांग्रेस गिरी के बेटे महेंद्र गिरी के फर्द बयान पर दर्ज की गई थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 16 अगस्त 2011 की रात करीब 10 बजे उसके पिता अपने गांव में स्थित राशन की दुकान बंद कर घर वापस आ रहे थे. वह अपने पिता से थोड़ी दूर पीछे-पीछे घर वापस आ रहा था. तभी जब गौतम गिरी के घर के पास पहुंचे तो देखा कि गौतम गिरी के घर से गौतम गिरी, पवन गिरी, संजय गिरी, वासुदेव गिरी, इंद्रदेव गिरी, रामदेव गिरी, बालदेव गिरी, सुधीर गिरी लाठी और टांगी लेकर निकले और उसके पिता को पकड़कर अपने घर में घुसाने लगे.

ये भी पढ़ें- सांप के काटने से युवक की मौत, सांप के ही डसने से मां की भी हुई थी मौत

अस्पताल ले जाने के दौरान मौत
वहीं,15 हजार रुपए गौतम गिरी ने लूट लिया, तभी उसके पिता खुद को छुड़ाकर अपने घर की ओर भागने लगे. तभी सभी ने उन्हें पकड़ लिया और टांगी और लाठी से मारने लगे, जिससे उसके पिता गिर पड़े. आनन-फानन में उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Intro:गिरिडीह। हत्या के मामले में दोषी छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 10 हजार रूपए फाईन किया गया है. फाईन की राशि नहीं देने पर छह माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने देवरी के कांग्रेस गिरी हत्याकांड में सुनाया है.Body:भादवि की धारा 302/34 में सजा पाने वालों में देवरी के बालदेव गिरी, सुधीर गिरी, गौतम गिरी, वासुदेव गिरी, इंद्र देव गिरी उर्फ इंदर गिरी एवं रामदेव गिरी शामिल है. सजा सुनाने को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी को केंद्रीय कारा से अदालत लाया गया था. सजा सुनाए जाने के बाद इन सभी को पुन: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय कारा भेज दिया गया.Conclusion:क्या है मामला
17 अगस्त 2011 को देवरी थाना में कांड संख्या 106/11 दर्ज की गयी थी. यह प्राथमिकी मृतक कांग्रेस गिरी के पुत्र महेंद्र गिरी के फर्द बयान पर दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 16 अगस्त 2011 की रात करीब 10 बजे उसके पिता अपने गांव में स्थित राशन की दुकान को बंद कर घर वापस आ रहे थे. वह अपने पिता से थोड़ी दूर पीछे-पीछे घर वापस आ रहा था. तभी जब गौतम गिरी के घर के पास पहुंचे तो देखा कि गौतम गिरी के घर से गौतम गिरी, पवन गिरी, संजय गिरी, वासुदेव गिरी, इंद्रदेव गिरी, रामदेव गिरी, बालदेव गिरी, सुधीर गिरी लाठी व टांगी लेकर निकले और उसके पिता को पकड़कर अपने घर में घुसाने लगे. उसके पिता द्वारा प्लास्टिक की थैली में दूसरे दिन राशन खरीदने के लिए रखे 15 हजार गौतम गिरी ने छिन लिया। तभी उसके पिता अपने को छुड़ाकर अपने घर की ओर भागने लगे. वे सभी भी उसके पिता के पीछे मारो-मारो कहकर दौड़ने लगे एवं मेरे घर के पास उसके पिता को वासुदेव गिरी ने पकड़ लिया. इसके बाद उसके पिता को टांगी एवं लाठी से मारने लगे जिससे उसके पिता गिर पड़े. इसके बाद भी सभी लाठी से उसके पिता को मार रहे थे. इतने में मैं बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगा तो वे लोग उसे भी मारने के लिए दौड़े तों वह भाग कर घर में घुस गया और इसके बाद वे सभी उसके पिता को छोड़कर भाग गए. इसके बाद वे लोग गंभीर रूप से जख्मी पिता को लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे. जहां चिकित्सक ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया.
Last Updated : Sep 18, 2019, 7:29 AM IST
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