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नक्सलियों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन, 21 पर अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा

नक्सली कांड में अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन चलाने की प्रक्रिया गिरिडीह जिला प्रशासन लगातार कर रहा है. इस बार जहां 13 यूएपीए में 21 नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा की गयी है. वहीं, शस्त्र अधिनियम में चार के खिलाफ स्वीकृत्यदेश दे दिया गया है.

prosecution sanction against 21 Naxalites in giridih
गिरिडीह में नक्सली
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Published : Oct 17, 2020, 2:10 AM IST

गिरिडीह: 12 वर्ष पहले बरामद हुए नक्सलियों के बंकर के मामले में 21 नक्सलियों के खिलाफ मिले साक्ष्य के आधार पर अभियोजन चलाने की अनुशंसा डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दी है. यह अनुशंसा 13 यूएपीए में की गयी है. इसे लेकर सरकार के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है. वहीं, शस्त्र अधिनियम में चार के खिलाफ स्वीकृत्यदेश दे दिया है. यह मामला पीरटांड़ थाना कांड संख्या 42/2008 से सम्बंधित है. यह कार्यवाई एसपी से प्रस्ताव, सहायक लोक अभियोजक के मंतव्य और संलग्न कागजातों के अवलोकन के बाद दी डीसी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा की गयी है.

इनके खिलाफ हुई अनुशंसा

जिन नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन की अनुशंसा की गयी है उनमें सबसे बड़ा नाम भाकपा माओवादी के स्पेशल एरिया कमिटी मेंबर 25 लाख के इनामी अजय महतो उर्फ टाइगर, 10 लाख के इनामी रामदयाल महतो उर्फ बच्चन और जेल में बंद नवीन मांझी उर्फ भुवन जी शामिल है. इन दोनों के अलावा मिथलेश मंडल, दुला देवी उर्फ बसंती, चुड़का मरांडी, सनातन टुडू, जीतन मरांडी (करन्दो), लक्खी राम, संतोष मांझी, बबलू किस्कु, रमी राय, सुरेश उर्फ गिलुआ, कल्लू मरांडी, मनोज राय, मुरारी उर्फ गिरधारी महतो, रणवीर उर्फ नागो, नबी मियां, फ्रांसिस उर्फ फ्रांसिस मुर्मू, मोरिंस सोरेन व सुदामा सोरेन शामिल हैं.

चार के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृत्यदेश

इसी मामले में दूसरी ओर धारा 25 (1-बी) ए/26/35/शस्त्र अधिनियम के तहत चार नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दे दी है. शस्त्र अधिनियम के तहत जिनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है. उनमें मनोज राय, दुला देवी, सुरेश उर्फ गिलुवा और चुड़वा सोरेन शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: पासपोर्ट और 10.22 लाख बरामदगी मामले में पुलिस की खानापूर्ति, पांचवे दिन चुटिया थाना में एफआईआर दर्ज

क्या है मामला

यह पूरा मामला दिनांक 27 अक्तूबर 2008 से सम्बंधित है. दरअसल, डुमरी पुलिस ने उत्तर डुमरी एरिया कमिटी भाकपा माओवादी के दस्ते के सदस्य लक्खी राम सोरेन को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिसिया पूछताछ में लक्खी राम ने बताया था कि संगठन का दस्ता इलाके में सक्रिय है. इस सूचना पर पीरटांड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी एएच सिद्दीकी के नेतृत्व में पीरटांड़, डुमरी व निमियाघाट की पुलिस इलाके में एलआरपी पर थी. एलआरपी के दौरान पुलिस ने नक्सलियों के दस्ता सदस्य रामजीत हेम्ब्रम उर्फ संझला को गिरफ्तार किया था. इसकी निशानदेही पर बनासो के नजदीक चडरी पहाड़ी के समीप छापेमारी की गयी. यहां से बम बनाने का सामान, स्टील केन, जिन्दा गोली, डेटोनेटर समेत कई सामान बरामद किया गया था. इस मामले को लेकर पीरटांड़ थाना में कांड संख्या 42/2008 दर्ज किया गया था.

गिरिडीह: 12 वर्ष पहले बरामद हुए नक्सलियों के बंकर के मामले में 21 नक्सलियों के खिलाफ मिले साक्ष्य के आधार पर अभियोजन चलाने की अनुशंसा डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दी है. यह अनुशंसा 13 यूएपीए में की गयी है. इसे लेकर सरकार के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है. वहीं, शस्त्र अधिनियम में चार के खिलाफ स्वीकृत्यदेश दे दिया है. यह मामला पीरटांड़ थाना कांड संख्या 42/2008 से सम्बंधित है. यह कार्यवाई एसपी से प्रस्ताव, सहायक लोक अभियोजक के मंतव्य और संलग्न कागजातों के अवलोकन के बाद दी डीसी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा की गयी है.

इनके खिलाफ हुई अनुशंसा

जिन नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन की अनुशंसा की गयी है उनमें सबसे बड़ा नाम भाकपा माओवादी के स्पेशल एरिया कमिटी मेंबर 25 लाख के इनामी अजय महतो उर्फ टाइगर, 10 लाख के इनामी रामदयाल महतो उर्फ बच्चन और जेल में बंद नवीन मांझी उर्फ भुवन जी शामिल है. इन दोनों के अलावा मिथलेश मंडल, दुला देवी उर्फ बसंती, चुड़का मरांडी, सनातन टुडू, जीतन मरांडी (करन्दो), लक्खी राम, संतोष मांझी, बबलू किस्कु, रमी राय, सुरेश उर्फ गिलुआ, कल्लू मरांडी, मनोज राय, मुरारी उर्फ गिरधारी महतो, रणवीर उर्फ नागो, नबी मियां, फ्रांसिस उर्फ फ्रांसिस मुर्मू, मोरिंस सोरेन व सुदामा सोरेन शामिल हैं.

चार के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृत्यदेश

इसी मामले में दूसरी ओर धारा 25 (1-बी) ए/26/35/शस्त्र अधिनियम के तहत चार नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दे दी है. शस्त्र अधिनियम के तहत जिनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है. उनमें मनोज राय, दुला देवी, सुरेश उर्फ गिलुवा और चुड़वा सोरेन शामिल हैं.

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क्या है मामला

यह पूरा मामला दिनांक 27 अक्तूबर 2008 से सम्बंधित है. दरअसल, डुमरी पुलिस ने उत्तर डुमरी एरिया कमिटी भाकपा माओवादी के दस्ते के सदस्य लक्खी राम सोरेन को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिसिया पूछताछ में लक्खी राम ने बताया था कि संगठन का दस्ता इलाके में सक्रिय है. इस सूचना पर पीरटांड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी एएच सिद्दीकी के नेतृत्व में पीरटांड़, डुमरी व निमियाघाट की पुलिस इलाके में एलआरपी पर थी. एलआरपी के दौरान पुलिस ने नक्सलियों के दस्ता सदस्य रामजीत हेम्ब्रम उर्फ संझला को गिरफ्तार किया था. इसकी निशानदेही पर बनासो के नजदीक चडरी पहाड़ी के समीप छापेमारी की गयी. यहां से बम बनाने का सामान, स्टील केन, जिन्दा गोली, डेटोनेटर समेत कई सामान बरामद किया गया था. इस मामले को लेकर पीरटांड़ थाना में कांड संख्या 42/2008 दर्ज किया गया था.

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