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गिरिडीह सदर में निषेधाज्ञा लागू, SDM ने जारी किया आदेश

हाल के तनावपूर्ण घटनाओं के बाद गिरिडीह प्रशासन हाई अलर्ट पर है. पुलिस की गश्त तेज है. इस बीच गिरिडीह सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. एसडीएम ने इसे लेकर आदेश जारी किया है.

Prohibitory orders imposed in Giridih Sadar
Prohibitory orders imposed in Giridih Sadar
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Published : Feb 13, 2022, 11:00 AM IST

Updated : Feb 13, 2022, 11:15 AM IST

गिरिडीह: गिरिडीह सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. एसडीएम विशालदीप खलखो ने रविवार सुबह इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. आदेश के अनुसार सदर क्षेत्र में सभी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, धरना, मेला प्रतिबंधित रहेंगे. वहीं चार या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने, लाठी/भाला/पारम्परिक अस्त्र-शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा. बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन, जुलूस और सड़क जाम करने पर भी रोक रहेगी. ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए भी सक्षम पदाधिकारी से अनुमति जरूरी है.

सोशल मीडिया पर भी नजर: गिरिडीह में तनाव को देखते हुए सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात आदेश में कही गई है. सोशल मीडिया में किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कार्यवाई करने की बात कही गई है. आदेश में एसडीएम ने कहा है कि कई मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों और दलों के द्वारा धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकाले जाने की प्रबल संभावना है. इन संगठनों व दलों के बीच एक मत नहीं रहने के कारण आपसी विवाद या टकराव की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. इससे अनुमंडल क्षेत्र में लोक शांति भंग हो सकती है.

ये भी पढ़ें: गिरिडीह में नाबालिग से छेड़खानी के बाद बवाल, बाजार में पथराव

वैवाहिक-धार्मिक समारोह पर नहीं है रोक: यह आदेश सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों, पुलिस, अर्धसैनिक बल, बैंक गार्ड, पर प्रभावी नहीं होगा. इसके अलावा दाह संस्कार, वैवाहिक समारोह, धार्मिक समारोह पर भी यह आदेश शिथिल होगा. शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बस पड़ाव में प्रतिक्षारत यात्री और बस पर सवार यात्री पर भी निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगा. कहा गया कि यह आदेश 13 फरवरी सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

निषेधाज्ञा लगाने के क्या हैं कारण: हाल के दिनों में राज्य और जिले के विभिन्न इलाके में तनावपूर्ण घटना घटी है. इन घटनाओं का विरोध भी लोग कर रहे हैं. सबसे ज्यादा विरोध बरही के रूपेश पांडेय की घटना के कारण हो रहा है. ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन निषेधाज्ञा लागू किया है.

गिरिडीह: गिरिडीह सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. एसडीएम विशालदीप खलखो ने रविवार सुबह इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. आदेश के अनुसार सदर क्षेत्र में सभी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, धरना, मेला प्रतिबंधित रहेंगे. वहीं चार या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने, लाठी/भाला/पारम्परिक अस्त्र-शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा. बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन, जुलूस और सड़क जाम करने पर भी रोक रहेगी. ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए भी सक्षम पदाधिकारी से अनुमति जरूरी है.

सोशल मीडिया पर भी नजर: गिरिडीह में तनाव को देखते हुए सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात आदेश में कही गई है. सोशल मीडिया में किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कार्यवाई करने की बात कही गई है. आदेश में एसडीएम ने कहा है कि कई मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों और दलों के द्वारा धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकाले जाने की प्रबल संभावना है. इन संगठनों व दलों के बीच एक मत नहीं रहने के कारण आपसी विवाद या टकराव की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. इससे अनुमंडल क्षेत्र में लोक शांति भंग हो सकती है.

ये भी पढ़ें: गिरिडीह में नाबालिग से छेड़खानी के बाद बवाल, बाजार में पथराव

वैवाहिक-धार्मिक समारोह पर नहीं है रोक: यह आदेश सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों, पुलिस, अर्धसैनिक बल, बैंक गार्ड, पर प्रभावी नहीं होगा. इसके अलावा दाह संस्कार, वैवाहिक समारोह, धार्मिक समारोह पर भी यह आदेश शिथिल होगा. शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बस पड़ाव में प्रतिक्षारत यात्री और बस पर सवार यात्री पर भी निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगा. कहा गया कि यह आदेश 13 फरवरी सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

निषेधाज्ञा लगाने के क्या हैं कारण: हाल के दिनों में राज्य और जिले के विभिन्न इलाके में तनावपूर्ण घटना घटी है. इन घटनाओं का विरोध भी लोग कर रहे हैं. सबसे ज्यादा विरोध बरही के रूपेश पांडेय की घटना के कारण हो रहा है. ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन निषेधाज्ञा लागू किया है.

Last Updated : Feb 13, 2022, 11:15 AM IST
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