गिरिडीहः 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में रात 8 से सुबह 6 तक सभी तरह की प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है. यह आदेश कोरोना के फैलाव पर रोकथाम के लिए जारी किया गया है. ऐसे में गुरुवार की शाम 8 बजे गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा व एसपी अमित रेणू के नेतृत्व में शहरी इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया. शहर की सभी दुकानों को बंद कराया गया और लोगों को गाइडलाइन पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया. इसके अलावा जिले में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई. गुरुवार की रात ईटीवी भारत ने शहर का जायजा लिया और डीसी-एसपी से बात भी की.
ये भी पढ़ेंः क्या रांची के लोगों ने किया हेमंत सरकार की गाइडलाइन का पालन, देखें ये REALITY CHECK
डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी प्रतिष्ठान, रेस्टॉरेंट को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गयी है. चार से अधिक लोगों का एक जगह और बेवजह जमावड़ा नहीं होगा. दिशा निर्देश का अनुपालन पूरे जिले में हो जाय इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है. कहा कि यह नाइट कर्फ्यू नहीं है. वहीं एसपी अमित रेणू ने कहा कि गाइडलाइंस का अनुपालन सभी को करना है. जो लोग उल्लंघन करेंगे उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मास्क पहनना भी सभी के लिए अनिवार्य है.
![night curfew in giridih](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/jh-gir-04-pabandi-pkg-jh10006_08042021212451_0804f_1617897291_202.jpg)
![night curfew in giridih](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/jh-gir-04-pabandi-pkg-jh10006_08042021212451_0804f_1617897291_577.jpg)