रांची: गिरिडीह मेयर सुनील कुमार पासवान की दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से जो नोटिस जारी की गई है वह गलत है. जनप्रतिनिधि को निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिस जारी नहीं की जा सकती है.
चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का अधिकार
अधिवक्ता ने बताया कि मुंसिपल एक्ट 2011 में संशोधन करते हुए निर्वाचन आयोग से जनप्रतिनिधियों के चुनाव से संबंधित अधिकार को वापस लेते हुए विभाग को दे दिया गया है. ऐसे में राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आयोग के पास नगर निगम की जनप्रतिनिधि के चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है.
ये भी पढ़ें- 3 महीने तक नाबालिग के साथ हुआ 25-30 बार गैंगरेप, सीएम ने लिया संज्ञान, दिए कार्रवाई के निर्देश
कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मेयर सुनील कुमार पासवान की याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि गिरिडीह मेयर सुनील कुमार पासवान को राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है. राज्य निर्वाचन आयोग के जारी नोटिस को सुनील कुमार पासवान ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है.