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झारखंड भवन उड़ाने वाले 6 नक्सलियों पर जिला प्रशासन सख्त, अभियोजन की तैयारी - झारखंड भवन उड़ाने वाले 6 नक्सलियों पर गिरिडीह जिला प्रशासन सख्त

नक्सली मनोज चौधरी की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए 12 वर्ष पूर्व नक्सलियों ने गिरिडीह के मधुबन में स्थित झारखंड भवन को उड़ा दिया था. अब इस मामले में 6 नक्सलियों पर अभियोजन की तैयारी की गई है. गिरिडीह के डीसी ने इसकी अनुशंसा की है.

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नक्सली (फाइल फोटो)
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Published : Oct 20, 2020, 10:40 PM IST

गिरिडीह: 12 वर्ष पूर्व मधुबन में स्थित झारखंड भवन उड़ाने के मामले में शामिल रहे 6 नक्सलियों पर धारा 13 यूएपी एक्ट के तहत अभियोजन चलेगा. गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची को अभियोजन स्वीकृत्यादेश पारित करने की अनुशंसा कर दी है. यह मामला मधुबन थाना कांड संख्या- 15/2008 से संबंधित है.

डीसी ने की कार्रवाई

एसपी से प्राप्त प्रस्ताव, प्राथमिकी, जब्ती सूची, पर्यवेक्षण टिप्पणी और सहायक लोक अभियोजक गिरिडीह के मंतव्य के अवलोकन के बाद डीसी ने यह कार्रवाई की है. जिन नक्सलियों के विरूद्ध अभियोजन चलाने की अनुशंसा की गई है उनमें भाकपा माओवादी स्पेशल एरिया कमिटी सदस्य और 25 लाख के इनामी अजय महतो उर्फ अंजन उर्फ टाइगर उर्फ बासुदेव, 10 लाख के इनामी बच्चन दा उर्फ रामदयाल महतो, डुमरी थाना क्षेत्र के चिनोकिरो के नवीन दा उर्फ नवीन मांझी, बरगंडा के नवी उर्फ नवी मियां उर्फ शमशेर अंसारी उर्फ मास्टर, अमडा के नागो दा उर्फ नागेश्वर महतो उर्फ रणवीर और पीरटांड़ थाना क्षेत्र के भारती चलकरी के मनोज चौधरी शामिल है. 28 अप्रैल 2008 की देर रात को नक्सलियों ने मधुबन में स्थित झारखंड भवन को विस्फोट कर उड़ा दिया था. नक्सलियों ने झारखंड भवन उड़ाए जाने के बाद यह कहा था कि मनोज चौधरी की गिरफ्तारी का बदला झारखंड भवन को उड़ाकर लिया गया है.

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स्टाफ क्वार्टर उड़ाने में 10 के खिलाफ अनुशंसा
डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने 9 जुलाई 2015 की देर रात को अग्र परियोजना केंद्र चैनपुर डुमरी के नवनिर्मित स्टाफ क्वार्टर नक्सलियों के उड़ाए जाने के मामले में 10 नक्सलियों के विरूद्ध धारा 13 यूएपी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने को लेकर अनुशंसा की है. इन्हीं 10 नक्सलियों के खिलाफ डीसी ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी है. इस मामले के वादी पटना जिले के दीघा थाना क्षेत्र के मकदुमपुर के जयंत कुमार सिन्हा हैं. यह मामला मधुबन थाना कांड संख्या 88/15 दिनांक-10 जुलाई 2015 से संबंधित है. लेवी को लेकर नक्सलियों ने स्टाफ क्वार्टर को विस्फोट कर उड़ाया था. डीसी ने इस मामले में सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची से अभियोजन स्वीकृत्यादेश शीघ्र निर्गत करने का अनुरोध किया है.

ये हैं शामिल

जिन नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुशंसा की गई है उनमें पीरटांड़ थाना क्षेत्र के लेढ़वा के मनोज राय और नावाडीह के अजय महतो उर्फ टाईगर उर्फ बासुदेव उर्फ बासूवा, खुखरा थाना क्षेत्र के भेलवाडीह के नुनूचंद महतो, पीरटांड़ थाना क्षेत्र के लेढ़वा मंडलडीह के कृष्णा दा उर्फ कृष्णा हांसदा उर्फ अविनाश, लेढ़वा के लक्ष्मण राय उर्फ रामजी राय, मधुबन थाना क्षेत्र के जोभी धक्कोडीह के प्रशांत मांझी उर्फ छोटु मुर्मू, चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के बेहराटांड़ के रंजय दा उर्फ रणविजय महतो उर्फ नेपाली, खुखरा थाना क्षेत्र के पण्डरियाटांड़ के श्याम मांझी उर्फ श्याम मुर्मू, पीरटांड़ थाना क्षेत्र के करंदो के साहेबराम दा उर्फ साहेबराम मांझी और खुखरा थाना क्षेत्र के चतरो के पवन मांझी उर्फ लंगड़ा शामिल है.

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मशीन और वाहन जलाने में 11 के खिलाफ अनुशंसा
नक्सलियों ने लेवी की मांग को लेकर रोड निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार के लोगों और मजदूरों के साथ मारपीट और मशीन, ट्रैक्टर, दो बाइक, बोलेरो, डंपर, रोलर को आग लगाकर जलाने के मामले में 11 नक्सलियों के खिलाफ धारा 13 यूएपी एक्ट के तहत अभियोजन चलाया जाएगा.

गिरिडीह: 12 वर्ष पूर्व मधुबन में स्थित झारखंड भवन उड़ाने के मामले में शामिल रहे 6 नक्सलियों पर धारा 13 यूएपी एक्ट के तहत अभियोजन चलेगा. गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची को अभियोजन स्वीकृत्यादेश पारित करने की अनुशंसा कर दी है. यह मामला मधुबन थाना कांड संख्या- 15/2008 से संबंधित है.

डीसी ने की कार्रवाई

एसपी से प्राप्त प्रस्ताव, प्राथमिकी, जब्ती सूची, पर्यवेक्षण टिप्पणी और सहायक लोक अभियोजक गिरिडीह के मंतव्य के अवलोकन के बाद डीसी ने यह कार्रवाई की है. जिन नक्सलियों के विरूद्ध अभियोजन चलाने की अनुशंसा की गई है उनमें भाकपा माओवादी स्पेशल एरिया कमिटी सदस्य और 25 लाख के इनामी अजय महतो उर्फ अंजन उर्फ टाइगर उर्फ बासुदेव, 10 लाख के इनामी बच्चन दा उर्फ रामदयाल महतो, डुमरी थाना क्षेत्र के चिनोकिरो के नवीन दा उर्फ नवीन मांझी, बरगंडा के नवी उर्फ नवी मियां उर्फ शमशेर अंसारी उर्फ मास्टर, अमडा के नागो दा उर्फ नागेश्वर महतो उर्फ रणवीर और पीरटांड़ थाना क्षेत्र के भारती चलकरी के मनोज चौधरी शामिल है. 28 अप्रैल 2008 की देर रात को नक्सलियों ने मधुबन में स्थित झारखंड भवन को विस्फोट कर उड़ा दिया था. नक्सलियों ने झारखंड भवन उड़ाए जाने के बाद यह कहा था कि मनोज चौधरी की गिरफ्तारी का बदला झारखंड भवन को उड़ाकर लिया गया है.

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स्टाफ क्वार्टर उड़ाने में 10 के खिलाफ अनुशंसा
डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने 9 जुलाई 2015 की देर रात को अग्र परियोजना केंद्र चैनपुर डुमरी के नवनिर्मित स्टाफ क्वार्टर नक्सलियों के उड़ाए जाने के मामले में 10 नक्सलियों के विरूद्ध धारा 13 यूएपी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने को लेकर अनुशंसा की है. इन्हीं 10 नक्सलियों के खिलाफ डीसी ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी है. इस मामले के वादी पटना जिले के दीघा थाना क्षेत्र के मकदुमपुर के जयंत कुमार सिन्हा हैं. यह मामला मधुबन थाना कांड संख्या 88/15 दिनांक-10 जुलाई 2015 से संबंधित है. लेवी को लेकर नक्सलियों ने स्टाफ क्वार्टर को विस्फोट कर उड़ाया था. डीसी ने इस मामले में सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची से अभियोजन स्वीकृत्यादेश शीघ्र निर्गत करने का अनुरोध किया है.

ये हैं शामिल

जिन नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुशंसा की गई है उनमें पीरटांड़ थाना क्षेत्र के लेढ़वा के मनोज राय और नावाडीह के अजय महतो उर्फ टाईगर उर्फ बासुदेव उर्फ बासूवा, खुखरा थाना क्षेत्र के भेलवाडीह के नुनूचंद महतो, पीरटांड़ थाना क्षेत्र के लेढ़वा मंडलडीह के कृष्णा दा उर्फ कृष्णा हांसदा उर्फ अविनाश, लेढ़वा के लक्ष्मण राय उर्फ रामजी राय, मधुबन थाना क्षेत्र के जोभी धक्कोडीह के प्रशांत मांझी उर्फ छोटु मुर्मू, चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के बेहराटांड़ के रंजय दा उर्फ रणविजय महतो उर्फ नेपाली, खुखरा थाना क्षेत्र के पण्डरियाटांड़ के श्याम मांझी उर्फ श्याम मुर्मू, पीरटांड़ थाना क्षेत्र के करंदो के साहेबराम दा उर्फ साहेबराम मांझी और खुखरा थाना क्षेत्र के चतरो के पवन मांझी उर्फ लंगड़ा शामिल है.

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मशीन और वाहन जलाने में 11 के खिलाफ अनुशंसा
नक्सलियों ने लेवी की मांग को लेकर रोड निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार के लोगों और मजदूरों के साथ मारपीट और मशीन, ट्रैक्टर, दो बाइक, बोलेरो, डंपर, रोलर को आग लगाकर जलाने के मामले में 11 नक्सलियों के खिलाफ धारा 13 यूएपी एक्ट के तहत अभियोजन चलाया जाएगा.

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