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20 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक ने किया सरेंडर, भेजे गए जेल - गिरिडीह नगर थाना

20 साल पुराने मामले में धनवार के पूर्व विधायक सह भाकपा माले नेता राजकुमार यादव ने बुधवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया है. बता दें कि मामला नगर थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू रहने के बावजूद राजकुमार यादव की अगुवाई में सड़क मार्च निकालने से जुड़ा है.

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पूर्व विधायक राजकुमार यादव
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Published : Jan 8, 2020, 10:03 PM IST

गिरिडीह: नगर थाना में 20 वर्ष पहले दर्ज किए गए एक मामले में धनवार के पूर्व विधायक सह भाकपा माले नेता राजकुमार यादव ने बुधवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा भेज दिया गया है.

नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी
इस संबंध में बताया गया कि वर्ष 2000 में नगर थाना में कांड संख्या 237/2000 दर्ज किया गया था. मामला नगर थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू रहने के बावजूद राजकुमार यादव की अगुवाई में माले समर्थकों ने सड़क पर मार्च निकाला था. ऐसे में राजकुमार के खिलाफ धारा 188 के तहत नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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2013 से ही वारंट
बता दें कि उस समय तत्काल ही उन्हें थाने से जमानत मिल गई थी और बाद में वे कोर्ट से भी बेल पर थे. इस मामले में भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि लंबा समय बीत जाने के कारण मामला संज्ञान में नहीं रहने की वजह से उनका बेल कैंसिल हो गया था और 2013 से ही इस केस में उनके ऊपर वारंट था.

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कानून का सम्मान
विगत चुनाव के समय यह मामला फिर से सामने आया था. इसलिए चुनाव समाप्त होते ही कानून का सम्मान करते हुए उन्होंने इस केस में सरेंडर कर दिया.

गिरिडीह: नगर थाना में 20 वर्ष पहले दर्ज किए गए एक मामले में धनवार के पूर्व विधायक सह भाकपा माले नेता राजकुमार यादव ने बुधवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा भेज दिया गया है.

नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी
इस संबंध में बताया गया कि वर्ष 2000 में नगर थाना में कांड संख्या 237/2000 दर्ज किया गया था. मामला नगर थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू रहने के बावजूद राजकुमार यादव की अगुवाई में माले समर्थकों ने सड़क पर मार्च निकाला था. ऐसे में राजकुमार के खिलाफ धारा 188 के तहत नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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2013 से ही वारंट
बता दें कि उस समय तत्काल ही उन्हें थाने से जमानत मिल गई थी और बाद में वे कोर्ट से भी बेल पर थे. इस मामले में भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि लंबा समय बीत जाने के कारण मामला संज्ञान में नहीं रहने की वजह से उनका बेल कैंसिल हो गया था और 2013 से ही इस केस में उनके ऊपर वारंट था.

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कानून का सम्मान
विगत चुनाव के समय यह मामला फिर से सामने आया था. इसलिए चुनाव समाप्त होते ही कानून का सम्मान करते हुए उन्होंने इस केस में सरेंडर कर दिया.

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गिरिडीह. नगर थाना में 20 वर्ष पूर्व दर्ज किए गए एक मामले में धनवार के पूर्व विधायक सह भाकपा माले नेता राजकुमार यादव ने बुधवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा भेज दिया गया.

Body:इस संबंध में बताया गया कि वर्ष 2000 में नगर थाना में कांड संख्या 237/2000 दर्ज किया गया था. मामला नगर थाना क्षेत्र में धारा 144 ( निषेधाज्ञा) लागू रहने के बावजूद राजकुमार यादव की अगुवाई में माले समर्थकों द्वारा सड़क मार्च निकालने से जुड़ा हुआ था. ऐसे में राजकुमार के खिलाफ धारा 188 के तहत नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

Conclusion:उस समय तत्काल ही उन्हें थाने से जमानत मिल गई थी और बाद में वे कोर्ट से भी बेल पर थे. इस संदर्भ में भाकपा माले नेता राजेश यादव ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि संभवत लंबा समय बीत जाने के कारण मामला संज्ञान में नहीं रहने की वजह से उनका बेल कैंसिल हो गया था और 2013 से ही इस केस में उनके ऊपर वारंट था. विगत चुनाव के समय यह मामला पुनः सामने आया था. इसलिए चुनाव समाप्त होते ही कानून का सम्मान करते हुए उन्होंने आज उक्त केस में सरेंडर कर दिया.
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