डुमरी, गिरिडीह: सोलर लाइट की खरीदारी में वित्तीय अनियमितता के मामले में जमुआ प्रखंड के एक पंचायत सेवक के खिलाफ डुमरी थाना में मामला दर्ज किया गया है. उक्त पंचायत सेवक पर उनके डुमरी प्रखंड के शंकरडीह में पदस्थापित रहने के दौरान सोलर लाइट खरीदने में हुई गड़बड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुआ है. गिरिडीह उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के आदेश पर डुमरी बीडीओ सोमनाथ बंकिरा ने उक्त मामला दर्ज कराया है.
वित्तीय अनियमितता
13/14वीं वित्त आयोग से प्राप्त राशि से शंकरडीह पंचायत में मुखिया और पंचायत सचिव सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय कर अधिष्ठापन किया गया था. जिसमें वित्तीय अनियमितता बरतते हुए 4 लाख, 94 हजार, 431 रुपए का अधिक भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया था. अधिक राशि की वसूली के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी के ज्ञापांक 1378 दिनांक 31 अगस्त 2019 की ओर से पंचायत सेवक और मुखिया को उक्त राशि को जमा करने का नोटिस दिया गया.
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झारखंड उच्च न्यायालय में की थी याचिका दायर
उक्त नोटिस के विरोध में पंचायत सेवक ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. जिसे खारिज करते हुए अशोक दास तत्कालीन पंचायत सेवक शंकरडीह और मुखिया जितेंद्र प्रसाद को वसूल की गई राशि को संघारित खाते में आदेश पारित किए जाने की तिथि से 3 सप्ताह के अंदर जमा करने का आदेश दिया था. साथ ही तय समय सीमा के अंदर राशि जमा नहीं करने पर डुमरी बीडीओ को पंचायत सेवक और मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. थाना में दिए गए लिखित शिकायत में बीडीओ ने कहा है कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी गिरिडीह के आदेश निकले 33 दिन हो गए और वादी की ओर से पत्र प्राप्त करने के बाद 27 दिन हो गए. जबकि उपायुक्त ने 3 सप्ताह के अंदर राशि जमा करने की समय सीमा दी थी.