दुमका: जिले के व्यवहार न्यायालय के जिला और अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय देवाशीष महापात्र ने 24 जून 2016 में गोपीकांदर थाना क्षेत्र में हुए सुफल हांसदा नाम के एक युवक की हत्या मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सजा पाने वालों में एक युवती प्रियाशील हेंब्रम, उसकी मां तालाकुड़ी मुर्मू और भाई रामेशल हेंब्रम शामिल हैं. ये तीनो गोपीकांदर थाना क्षेत्र के रांगा गांव के रहने वाले हैं.
क्या है पूरा मामला
किशन हांसदा जो साहिबगंज के बरहड़वा थाना क्षेत्र का निवासी है. उन्होंने 24 जून 2016 को गोपीकांदर थाना में अपने भाई सुफल हांसदा की हत्या का मामला दर्ज कराया था. थाने में दिए आवेदन में उसने लिखा था कि उसके भाई सुफल हांसदा का पिछले दो वर्ष से गोपीकांदर थाना क्षेत्र के रांगा गांव की प्रियाशील हेंब्रम से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जबकि भाई सुफल पहले से शादीशुदा था.
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23 जून 2016 की घटना
इधर, प्रियाशील भी उसके भाई से शादी करना चाहती थी. पर सुफल हांसदा शादी से इनकार करता था. इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता था. 23 जून 2016 को सुफल हांसदा प्रियाशील के घर रांगा आया था. वहीं प्रियाशील ने अपनी मां और भाई के मदद से धारदार हथियार से सुफल की हत्या कर दी. एफआईआर के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.