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धनबाद में प्रतिबंधित पान मसाला राज्य से बाहर भेजने का आदेश, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

धनबाद में पान मसाला समेत गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी कारोबारी बाज नहीं आ रहे हैं. लगातार कारोबारियों के द्वारा इसकी बिक्री की जा रही है.

Order to send out banned pan masala state in Dhanbad
धनबाद में प्रतिबंधित पान मसाला राज्य से बाहर भेजने का आदेश
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Published : May 17, 2020, 8:02 PM IST

धनबाद: गुटखे की बिक्री को लेकर कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है. इसके तहत कुल 11 तरह के पान मसाल और गुटखा उत्पादों की सूची बनाते हुए 31 मई तक इसे राज्य से बाहर कर देने अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है.

एसडीएम राज महेश्वरम ने जिले के तमाम छोटे बड़े दुकानदारों को 31 मई तक प्रतिबंधित 11 पान मसालों को राज्य की सीमा से बाहर करने का आदेश दिया है. एसडीएम ने कहा है कि पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, मुसाफिर, मधु, विमल, बहार, शेहरत, और पान पराग प्रीमियम पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने के कारण 8 मई 2020 से अगले एक वर्ष तक इसके प्रोडक्शन, स्टॉक, थोक और खुदरा बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है.

इससे संबंधित सभी छोटे बड़े दुकानदार द्वारा अपने गोदाम में स्टॉक किए और झारखंड राज्य से बाहर ले जाने वाले प्रतिबंधित पान मसाला की सूची बनाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएं. इसके साथ ही प्रतिबंधित उत्पादों को सीमा से बाहर ले जाने की प्रक्रिया को 31 मई 2020 तक पूरा करने का आदेश दिया है. आदेश का उलंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और भारतीय दंड संहिता 1860 के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

धनबाद: गुटखे की बिक्री को लेकर कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है. इसके तहत कुल 11 तरह के पान मसाल और गुटखा उत्पादों की सूची बनाते हुए 31 मई तक इसे राज्य से बाहर कर देने अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है.

एसडीएम राज महेश्वरम ने जिले के तमाम छोटे बड़े दुकानदारों को 31 मई तक प्रतिबंधित 11 पान मसालों को राज्य की सीमा से बाहर करने का आदेश दिया है. एसडीएम ने कहा है कि पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, मुसाफिर, मधु, विमल, बहार, शेहरत, और पान पराग प्रीमियम पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने के कारण 8 मई 2020 से अगले एक वर्ष तक इसके प्रोडक्शन, स्टॉक, थोक और खुदरा बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है.

इससे संबंधित सभी छोटे बड़े दुकानदार द्वारा अपने गोदाम में स्टॉक किए और झारखंड राज्य से बाहर ले जाने वाले प्रतिबंधित पान मसाला की सूची बनाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएं. इसके साथ ही प्रतिबंधित उत्पादों को सीमा से बाहर ले जाने की प्रक्रिया को 31 मई 2020 तक पूरा करने का आदेश दिया है. आदेश का उलंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और भारतीय दंड संहिता 1860 के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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