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धनबाद डीसी ने डीआरएम कार्यालय को बंद करने के दिये आदेश, यहां मिला है कोरोना पॉजिटिव मरीज

धनबाद डीसी के आदेश पर डीआरएम ऑफिस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. 18 अप्रैल को एक रेलकर्मी में कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण मिलने के बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है.

Order to close DRM office
डीआरएम कार्यालय को बंद करने का आदेश
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Published : Apr 20, 2020, 6:06 PM IST

धनबाद: कोरोना ने पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है. धनबाद में भी 2 मरीजों की पुष्टि हो गई है. दूसरा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज धनबाद के डीआरएम कार्यालय में कार्यरत रेलकर्मी है. जिसके बाद धनबाद उपायुक्त ने डीआरएम कार्यालय को बंद करने का आदेश दे दिया है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद

धनबाद उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी घोषित किया है. 18 अप्रैल 2020 को धनबाद में कोविड-19 से संक्रमित एक और व्यक्ति पाया गया है. संक्रमित व्यक्ति रेल विभाग का कर्मी है और विगत दिनों प्रमंडलीय रेल प्रबंधक कार्यालय धनबाद में कार्यरत थे. जिस कारण यह कदम उठाया गया है.

ये भी पढ़ें- लॉकडाउन इफेक्ट: साहिबगंज पोर्ट पर लॉक है कामकाज, मजदूरों का ऐसे ख्याल रख रही है कंपनी

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के फैलाव से बचाव और स्वास्थ्य ढांचा को बनाए रखने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) की उप धारा (iii), (v) और (xi) में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रमंडलीय रेल प्रबंधक कार्यालय धनबाद को पूर्णतः बंद रखने का आदेश दिया है.

इसके पूर्व कल ही कोरोना पॉजिटिव रेलकर्मी मरीज की सूचना के बाद पूरे डीआरएम कार्यालय को सैनिटाइज किया जा चुका है साथ ही अब तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक यह कार्यालय बंद रहेगा.

धनबाद: कोरोना ने पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है. धनबाद में भी 2 मरीजों की पुष्टि हो गई है. दूसरा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज धनबाद के डीआरएम कार्यालय में कार्यरत रेलकर्मी है. जिसके बाद धनबाद उपायुक्त ने डीआरएम कार्यालय को बंद करने का आदेश दे दिया है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद

धनबाद उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी घोषित किया है. 18 अप्रैल 2020 को धनबाद में कोविड-19 से संक्रमित एक और व्यक्ति पाया गया है. संक्रमित व्यक्ति रेल विभाग का कर्मी है और विगत दिनों प्रमंडलीय रेल प्रबंधक कार्यालय धनबाद में कार्यरत थे. जिस कारण यह कदम उठाया गया है.

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उन्होंने कहा कि कोविड-19 के फैलाव से बचाव और स्वास्थ्य ढांचा को बनाए रखने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) की उप धारा (iii), (v) और (xi) में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रमंडलीय रेल प्रबंधक कार्यालय धनबाद को पूर्णतः बंद रखने का आदेश दिया है.

इसके पूर्व कल ही कोरोना पॉजिटिव रेलकर्मी मरीज की सूचना के बाद पूरे डीआरएम कार्यालय को सैनिटाइज किया जा चुका है साथ ही अब तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक यह कार्यालय बंद रहेगा.

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