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दुष्कर्मी को सजाः मुंह बोले नाना को उम्र कैद, 8 साल की नाबालिग नतिनी से किया था दुष्कर्म

धनबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है. पॉस्को विशेष न्यायाधीश एडिशनल सेशन जज नवम प्रभाकर सिंह की अदालत में यह फैसला सुनाया है.

Life imprisonment for accused of raping minor girl in Dhanbad
Life imprisonment for accused of raping minor girl in Dhanbad
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Published : Dec 20, 2021, 6:11 PM IST

Updated : Dec 20, 2021, 7:53 PM IST

धनबादः 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपया जुर्माना की राशि भी अदालत ने तय की है.

इसे भी पढ़ें- दहेज हत्या मामले में फैसला: दोषी पति को 20 साल की सजा, सास भी 10 साल जेल में पिसेगी चक्की

पॉस्को विशेष न्यायाधीश एडिशनल सेशन जज नवम प्रभाकर सिंह की अदालत में यह फैसला सुनाया है. भूली के रहनेवाले सलीम उर्फ हलीम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है. नाबालिग आरोपी सलीम को नाना कहकर बुलाती थी. उसी नाना के द्वारा ही नाबालिग नतिनी के साथ दुष्कर्म किया था. लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी सलीम को दोषी करार देते हुए पॉस्को को विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है. जिसमें आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गयी है.

जानकारी देते लोक अभियोजक

5 नवंबर 2020 को भूली ओपी क्षेत्र में दुष्कर्म की घटना सामने आयी थी. आठ साल की नाबालिग बच्ची को 50 साल के सलीम के घर पर छोड़कर उसकी मां इलाज के लिए SNMMCH गई थी. नाबालिग सलीम को नाना कहकर बुलाता था. इसलिए नाबालिग की मां को किसी तरह की अनहोनी का डर नहीं था और ना ही मन में किसी तरह का बुरा ख्याल था. मां के अस्पताल जाने के बाद सलीम के घर में बच्ची अकेली थी. बच्ची को अकेला पाकर सलीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

मुंह बंद रखने के लिए मां दिया पैसों का लालच

इसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गयी. सलीम बच्ची को लेकर इलाज के लिए SNMMCH पहुंच गया. पीड़ित बच्ची की मां अस्पताल में पहले से ही इलाज कराने गयी थी. इस बीच बच्ची ने मां को अपने साथ घटी घटना की पूरी जानकारी दी. मामला बढ़ने पर सलीम ने बच्ची की मां को मुंह बंद रखने के लिए पैसों का लालच भी दिया था. सलीम ने 30 हजार रुपए देने का वादा भी किया लेकिन नाबालिग की मां ने इनकार कर दिया. इसके बाद सलीम के खिलाफ केस दर्ज किया गया.

धनबादः 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपया जुर्माना की राशि भी अदालत ने तय की है.

इसे भी पढ़ें- दहेज हत्या मामले में फैसला: दोषी पति को 20 साल की सजा, सास भी 10 साल जेल में पिसेगी चक्की

पॉस्को विशेष न्यायाधीश एडिशनल सेशन जज नवम प्रभाकर सिंह की अदालत में यह फैसला सुनाया है. भूली के रहनेवाले सलीम उर्फ हलीम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है. नाबालिग आरोपी सलीम को नाना कहकर बुलाती थी. उसी नाना के द्वारा ही नाबालिग नतिनी के साथ दुष्कर्म किया था. लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी सलीम को दोषी करार देते हुए पॉस्को को विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है. जिसमें आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गयी है.

जानकारी देते लोक अभियोजक

5 नवंबर 2020 को भूली ओपी क्षेत्र में दुष्कर्म की घटना सामने आयी थी. आठ साल की नाबालिग बच्ची को 50 साल के सलीम के घर पर छोड़कर उसकी मां इलाज के लिए SNMMCH गई थी. नाबालिग सलीम को नाना कहकर बुलाता था. इसलिए नाबालिग की मां को किसी तरह की अनहोनी का डर नहीं था और ना ही मन में किसी तरह का बुरा ख्याल था. मां के अस्पताल जाने के बाद सलीम के घर में बच्ची अकेली थी. बच्ची को अकेला पाकर सलीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

मुंह बंद रखने के लिए मां दिया पैसों का लालच

इसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गयी. सलीम बच्ची को लेकर इलाज के लिए SNMMCH पहुंच गया. पीड़ित बच्ची की मां अस्पताल में पहले से ही इलाज कराने गयी थी. इस बीच बच्ची ने मां को अपने साथ घटी घटना की पूरी जानकारी दी. मामला बढ़ने पर सलीम ने बच्ची की मां को मुंह बंद रखने के लिए पैसों का लालच भी दिया था. सलीम ने 30 हजार रुपए देने का वादा भी किया लेकिन नाबालिग की मां ने इनकार कर दिया. इसके बाद सलीम के खिलाफ केस दर्ज किया गया.

Last Updated : Dec 20, 2021, 7:53 PM IST
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