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धनबाद में बढ़ते पॉल्यूशन पर हाई कोर्ट गंभीर, अदालत ने राज्य सरकार से पूछा सरकार बताएं कैसे रुकेगा प्रदूषण - pollution in Dhanbad

झारखंड के धनबाद जिले में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है. इसे रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदूषण को रोकने को लेकर सवाल पूछा है. हाई कोर्ट ने बीसीसीएल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जवाब देने को कहा है.

Hearing in Jharkhand High Court on PIL filed to stop pollution in Dhanbad
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 26, 2020, 7:02 PM IST

रांची: धनबाद में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से पूछा है की, बताएं की यह प्रदूषण कैसे रुकेगा? इसके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? अदालत ने राज्य सरकार के अलावे बीसीसीएल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जवाब पेश करने को कहा है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड के धनबाद शहर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से पूछा है की वह बताएं कि प्रदूषण को रोकने की क्या व्यवस्था की जा सकती है? सरकार की क्या योजनाएं है. उन्होंने याचिकाकर्ता को भी एक विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कहा है, जिसमें यह बताने को कहा है की, वहां के वायु प्रदूषण का स्तर क्या है? इसके क्या-क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं? इससे संबंधित जवाब देने को कहा है.इसे भी पढे़ं:- रांचीः हाई कोर्ट में बैद्यनाथ धाम में पूजा करने के मामले में सुनवाई, कोर्ट ने डीसी देवघर से मांगा जवाब


धनबाद के ग्रामीण एकता मंच नाम की संस्था की ओर से धनबाद शहर के प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

रांची: धनबाद में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से पूछा है की, बताएं की यह प्रदूषण कैसे रुकेगा? इसके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? अदालत ने राज्य सरकार के अलावे बीसीसीएल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जवाब पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड के धनबाद शहर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से पूछा है की वह बताएं कि प्रदूषण को रोकने की क्या व्यवस्था की जा सकती है? सरकार की क्या योजनाएं है. उन्होंने याचिकाकर्ता को भी एक विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कहा है, जिसमें यह बताने को कहा है की, वहां के वायु प्रदूषण का स्तर क्या है? इसके क्या-क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं? इससे संबंधित जवाब देने को कहा है.इसे भी पढे़ं:- रांचीः हाई कोर्ट में बैद्यनाथ धाम में पूजा करने के मामले में सुनवाई, कोर्ट ने डीसी देवघर से मांगा जवाब


धनबाद के ग्रामीण एकता मंच नाम की संस्था की ओर से धनबाद शहर के प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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