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पूर्व विधायक संजीव सिंह संपत्ति का दे सकेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी, अदालत ने दी स्वीकृति

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Published : Sep 8, 2020, 4:11 PM IST

Updated : Sep 8, 2020, 4:23 PM IST

झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर अदालत ने स्वीकृति दे दी है. संजिव सिंह पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद हैं.

Former MLA Sanjeev Singh will be able to give power of attorney
पूर्व विधायक संजीव सिंह

धनबाद: पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर अदालत ने स्वीकृति दे दी है. इसके लिए अदालत ने जिला निबंधन पदाधिकारी को पावर ऑफ अटॉर्नी संबधी प्रक्रिया जेल के अंदर पूरी करने का आदेश दिया है. जेल प्रशासन को भी जेल के अंदर पूरी व्यवस्था करने का आदेश अदालत ने दिया है.

पूर्व विधायक संजीव सिंह द्वारा अपने संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी रिश्तेदार को दिए जाने को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने इस मामले में अपनी स्वीकृति दे दी है. पूर्व विधायक संजीव सिंह के अधिवक्ता मो. जावेद ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि जिला रजिस्ट्रार को जेल के अंदर प्रकिया को पूरा कराने का आदेश दिया है. जेल अधीक्षक को भी जेल के अंदर व्यवस्था करने का आदेश अदालत की ओर से दिया गया है.

ये भी पढे़ं: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा- एलएसी पर 'बेहद गंभीर' हालात

याचिका दायर के दौरान लोक अभियोजक ने संजीव के इस आवेदन का विरोध किया था और कहा था कि संजीव सिंह किस संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी करना चाहते हैं. इसका पूरा ब्यौरा अदालत के सामने दाखिल करें, जिस पर संजीव की ओर से उनके अधिवक्ता ने शपथ पत्र दिया था कि संजीव सिंह अपने खुद की अर्जित संपत्ति का ही पावर ऑफ अटॉर्नी करेंगे.

धनबाद: पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर अदालत ने स्वीकृति दे दी है. इसके लिए अदालत ने जिला निबंधन पदाधिकारी को पावर ऑफ अटॉर्नी संबधी प्रक्रिया जेल के अंदर पूरी करने का आदेश दिया है. जेल प्रशासन को भी जेल के अंदर पूरी व्यवस्था करने का आदेश अदालत ने दिया है.

पूर्व विधायक संजीव सिंह द्वारा अपने संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी रिश्तेदार को दिए जाने को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने इस मामले में अपनी स्वीकृति दे दी है. पूर्व विधायक संजीव सिंह के अधिवक्ता मो. जावेद ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि जिला रजिस्ट्रार को जेल के अंदर प्रकिया को पूरा कराने का आदेश दिया है. जेल अधीक्षक को भी जेल के अंदर व्यवस्था करने का आदेश अदालत की ओर से दिया गया है.

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याचिका दायर के दौरान लोक अभियोजक ने संजीव के इस आवेदन का विरोध किया था और कहा था कि संजीव सिंह किस संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी करना चाहते हैं. इसका पूरा ब्यौरा अदालत के सामने दाखिल करें, जिस पर संजीव की ओर से उनके अधिवक्ता ने शपथ पत्र दिया था कि संजीव सिंह अपने खुद की अर्जित संपत्ति का ही पावर ऑफ अटॉर्नी करेंगे.

Last Updated : Sep 8, 2020, 4:23 PM IST
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