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पूर्व विधायक संजीव सिंह को अपनी संपत्ति की देखभाल करने में हो रही परेशानी, रिश्तेदार को देना चाहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी - पूर्व विधायक संजीव सिंह रिश्तेदार को देना चाहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी

पूर्व विधायक संजीव सिंह ने अपने रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का फैसला किया है. उन्होंने सोमवार को अदालत में आवेदन दाखिल कर धनबाद के सब रजिस्टार के समक्ष उपस्थित कराने का आदेश देने के लिए अदालत से निवेदन किया है.

Former MLA Sanjeev Singh
पूर्व विधायक संजीव सिंह
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Published : Sep 7, 2020, 5:57 PM IST

धनबाद: कोयलांचल धनबाद के झारिया इलाके से पूर्व विधायक संजीव सिंह अपने चचेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में लगभग साढे 3 साल से जेल में बंद हैं. अब अपनी संपत्ति की देखभाल करने में उन्हें परेशानी हो रही है, जिस कारण वह अपने रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते हैं.

पूर्व विधायक संजीव सिंह ने अपने रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का फैसला किया है. उन्होंने सोमवार को अदालत में आवेदन दाखिल कर पावर ऑफ अटॉर्नी देने संबंधित धनबाद के सब रजिस्टार के समक्ष उपस्थित कराने का आदेश देने के लिए अदालत से निवेदन किया है. अदालत में बहस करते हुए अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा कि संजीव सिंह बीते साढ़े 3 साल से जेल में बंद हैं. जिस कारण उन्हें अपनी संपत्ति की देखभाल करने में परेशानी हो रही है. वह संपत्ति की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी देना आवश्यक है.

ये भी पढे़ं: तंबाकू मुक्त होगा रांची जिला, 9-24 सितंबर तक चलेगा विशेष छापामारी अभियान

वहीं, विधायक की दलील का विरोध करते हुए लोक अभियोजक बीडी पांडे ने कहा कि संजीव सिंह की ओर से यह अब तक नहीं बताया गया है कि वह किस संपत्ति का पावर अपने किस रिश्तेदार को देना चाहते हैं. उसकी कॉपी भी उन्हें अब तक नहीं दी गई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने पूर्व विधायक संजीव सिंह को आदेश दिया है कि वह इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करें कि वह सिर्फ अपने नाम की संपत्ति का ही पावर ऑफ अटॉर्नी अपने रिश्तेदार को देंगे. वहीं, पूर्व विधायक के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि अदालत के निर्देश पर शपथ पत्र अदालत में दायर कर दिया गया है. अब इस पूरे मामले की सुनवाई मंगलवार को कोर्ट में होगी.

धनबाद: कोयलांचल धनबाद के झारिया इलाके से पूर्व विधायक संजीव सिंह अपने चचेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में लगभग साढे 3 साल से जेल में बंद हैं. अब अपनी संपत्ति की देखभाल करने में उन्हें परेशानी हो रही है, जिस कारण वह अपने रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते हैं.

पूर्व विधायक संजीव सिंह ने अपने रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का फैसला किया है. उन्होंने सोमवार को अदालत में आवेदन दाखिल कर पावर ऑफ अटॉर्नी देने संबंधित धनबाद के सब रजिस्टार के समक्ष उपस्थित कराने का आदेश देने के लिए अदालत से निवेदन किया है. अदालत में बहस करते हुए अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा कि संजीव सिंह बीते साढ़े 3 साल से जेल में बंद हैं. जिस कारण उन्हें अपनी संपत्ति की देखभाल करने में परेशानी हो रही है. वह संपत्ति की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी देना आवश्यक है.

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वहीं, विधायक की दलील का विरोध करते हुए लोक अभियोजक बीडी पांडे ने कहा कि संजीव सिंह की ओर से यह अब तक नहीं बताया गया है कि वह किस संपत्ति का पावर अपने किस रिश्तेदार को देना चाहते हैं. उसकी कॉपी भी उन्हें अब तक नहीं दी गई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने पूर्व विधायक संजीव सिंह को आदेश दिया है कि वह इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करें कि वह सिर्फ अपने नाम की संपत्ति का ही पावर ऑफ अटॉर्नी अपने रिश्तेदार को देंगे. वहीं, पूर्व विधायक के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि अदालत के निर्देश पर शपथ पत्र अदालत में दायर कर दिया गया है. अब इस पूरे मामले की सुनवाई मंगलवार को कोर्ट में होगी.

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