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कोरोना का डर: Lockdown तोड़कर मजदूरों को ले जा रहे वाहन मालिकों पर FIR दर्ज - कोरोना के कारण मजदूरों का पलायन

लॉकडाउन अवधि में हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (हर्ल) के मजदूरों को राज्य से बाहर ले जाने का प्रयास करने वाले 4 स्कॉर्पियो मालिक पर सिन्दरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है.

FIR against vehicle
कोरोना का डर
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Published : Mar 31, 2020, 11:51 AM IST

Updated : Mar 31, 2020, 1:41 PM IST

धनबाद: जिला प्रशासन लॉकडाउन को लेकर अब सख्त हो गई है इसका उल्लंघन करने वालों पर अब कार्रवाई भी की जा रही है. छत्तीसगढ़ से आए एक इंजीनियर पर भी एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं कल उपायुक्त आवास के बाहर पैदल ही मध्य प्रदेश जा रहे 40 मजदूरों को अपनी निगरानी में जिला प्रशासन की टीम ने अपनी निगरानी में ले लिया. लॉकडाउन तोड़कर मजदूरों को ले जा रहे चार वाहन मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई है.

पढ़ें- बीजेपी की झारखंड सरकार से मांग, मस्जिदों में छिपकर रहनेवाले कथित विदेशियों की हो प्रॉपर जांच

आपको बता दे कि लॉकडाउन अवधि में हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (हर्ल) के मजदूरों को राज्य से बाहर ले जाने का प्रयास करने वाले 4 स्कॉर्पियो मालिक पर सिन्दरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. इन मजदूरों को स्कॉर्पियो नंबर JH10 BD 2583, JH10 AS 0624, JH10 BY 2180 और JH10 AD 7800 के मालिक हर्ल में कार्यरत अन्य राज्यों के मजदूरों को लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन कर राज्य से बाहर ले जा रहे थे.

ये भी पढ़ें- जो जहां हैं वो वहीं रहें, अन्य राज्यों की सरकारों के संपर्क में है झारखंड सरकार: हेमंत सोरेन

इस संबंध में कनीय अभियंता बलियापुर सह प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी शंकर महतो की लिखित शिकायत पर चारों स्कॉर्पियो मालिक के विरुद्ध सिन्दरी थाना में IPC की धारा 188 / 269 / 270 / 271 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

पढ़ें- अचानक सड़क पर उतरा कोरोना वायरस! लोगों को बचने के बताए उपाय

जिला प्रशासन ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि लॉकडाउन की अवधि में जो जहां है वहीं रहेंगे, अगर उनके पास खाने-पीने और रहने की किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो जिला प्रशासन उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, लेकिन अब लॉकडाउन तोड़कर बाहर जा रहे लोगों पर किसी भी प्रकार की नरमी अब नहीं बरती जाएगी.

धनबाद: जिला प्रशासन लॉकडाउन को लेकर अब सख्त हो गई है इसका उल्लंघन करने वालों पर अब कार्रवाई भी की जा रही है. छत्तीसगढ़ से आए एक इंजीनियर पर भी एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं कल उपायुक्त आवास के बाहर पैदल ही मध्य प्रदेश जा रहे 40 मजदूरों को अपनी निगरानी में जिला प्रशासन की टीम ने अपनी निगरानी में ले लिया. लॉकडाउन तोड़कर मजदूरों को ले जा रहे चार वाहन मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई है.

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आपको बता दे कि लॉकडाउन अवधि में हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (हर्ल) के मजदूरों को राज्य से बाहर ले जाने का प्रयास करने वाले 4 स्कॉर्पियो मालिक पर सिन्दरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. इन मजदूरों को स्कॉर्पियो नंबर JH10 BD 2583, JH10 AS 0624, JH10 BY 2180 और JH10 AD 7800 के मालिक हर्ल में कार्यरत अन्य राज्यों के मजदूरों को लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन कर राज्य से बाहर ले जा रहे थे.

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इस संबंध में कनीय अभियंता बलियापुर सह प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी शंकर महतो की लिखित शिकायत पर चारों स्कॉर्पियो मालिक के विरुद्ध सिन्दरी थाना में IPC की धारा 188 / 269 / 270 / 271 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

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जिला प्रशासन ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि लॉकडाउन की अवधि में जो जहां है वहीं रहेंगे, अगर उनके पास खाने-पीने और रहने की किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो जिला प्रशासन उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, लेकिन अब लॉकडाउन तोड़कर बाहर जा रहे लोगों पर किसी भी प्रकार की नरमी अब नहीं बरती जाएगी.

Last Updated : Mar 31, 2020, 1:41 PM IST
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