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धनबादः दुष्कर्म के आरोपी बादल गौतम को रिमांड पर लेगी पुलिस, कोर्ट ने दी अनुमति

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Published : Nov 24, 2020, 9:25 AM IST

धनबाद में बीसीसीएल के रिटायर्ड अधिकारी की बेटी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में कोयला व्यवसायी बादल गौतम को पुलिस 2 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. पुलिस ने बादल गौतम को 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी, इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2 दिनों के रिमांड की अनुमति दी है.

coal businessman Badal Gautam on remand
कॉन्सेप्ट इमेज

धनबादः बीसीसीएल के रिटायर्ड अधिकारी की बेटी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद कोयला व्यवसायी बादल गौतम को पुलिस 2 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. पुलिस की ओर से बादल गौतम को रिमांड पर लेने की कोर्ट से अनुमति मांगी गई थी. कोर्ट ने पूछताछ के लिए पुलिस को अनुमति दे दी है.

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत में पुलिस ने 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2 दिनों के रिमांड की अनुमति प्रदान की है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित के लूटे हुए आभूषण, रुपए की रिकवरी और इस मामले में शामिल अन्य लोगों के नाम में खुलासा करने के लिए पूछताछ बेहद जरूरी है.

ये भी पढ़ें-सीएम की भाभी ने सरकार पर किया हमला, कहा- महंगाई से परेशान जनता की करें मदद

बता दें कि 20 नवंबर को बादल गौतम की गिरफ्तारी रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय यूपी से की गई थी. वह डाउन सिकंदरपुर दानापुर कोविड स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहा था. झारखंड पुलिस के बड़े अधिकारी और झारखंड के बड़े नेताओं के बीच पैठ रखने वाले बादल गौतम के खिलाफ बीसीसीएल के सेवानिवृत्त अधिकारी की पुत्री ने 21 सितंबर को धनबाद के बैंक मोड़ थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

18 नवंबर को ही न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने बादल गौतम की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया था. वहीं, 19 नवंबर को जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में भी बादल, उसके मंगेतर कुमारी पूर्वी के भाई सौरभ कुमार और बादल के भाई मोहित तिवारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई थी. 24 नवंबर को इनकी जमानत पर सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई थी. इसी बीच पुलिस ने बादल को गिरफ्तार कर लिया था.

धनबादः बीसीसीएल के रिटायर्ड अधिकारी की बेटी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद कोयला व्यवसायी बादल गौतम को पुलिस 2 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. पुलिस की ओर से बादल गौतम को रिमांड पर लेने की कोर्ट से अनुमति मांगी गई थी. कोर्ट ने पूछताछ के लिए पुलिस को अनुमति दे दी है.

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत में पुलिस ने 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2 दिनों के रिमांड की अनुमति प्रदान की है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित के लूटे हुए आभूषण, रुपए की रिकवरी और इस मामले में शामिल अन्य लोगों के नाम में खुलासा करने के लिए पूछताछ बेहद जरूरी है.

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बता दें कि 20 नवंबर को बादल गौतम की गिरफ्तारी रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय यूपी से की गई थी. वह डाउन सिकंदरपुर दानापुर कोविड स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहा था. झारखंड पुलिस के बड़े अधिकारी और झारखंड के बड़े नेताओं के बीच पैठ रखने वाले बादल गौतम के खिलाफ बीसीसीएल के सेवानिवृत्त अधिकारी की पुत्री ने 21 सितंबर को धनबाद के बैंक मोड़ थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

18 नवंबर को ही न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने बादल गौतम की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया था. वहीं, 19 नवंबर को जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में भी बादल, उसके मंगेतर कुमारी पूर्वी के भाई सौरभ कुमार और बादल के भाई मोहित तिवारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई थी. 24 नवंबर को इनकी जमानत पर सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई थी. इसी बीच पुलिस ने बादल को गिरफ्तार कर लिया था.

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