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Dhanbad Judge Case: दिवंगत जज उत्तम आनंद केस में कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

जज उत्तम आनंद मौत मामले में आज (28 जुलाई) फैसला आ सकता है. अदालत में इस मामले में स्पीडी ट्रायल पूरी हो चुकी है. अब कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई है.

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धनबाद जज
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Published : Jul 28, 2022, 7:41 AM IST

Updated : Jul 28, 2022, 11:04 AM IST

धनबाद: दिवंगत जज उत्तम आनंद मौत मामले में आज (28 जुलाई) फैसला आ सकता है. आज ही दिवंगत जज की पुण्यतिथि भी है. ऐसे में अदालत क्या फैसला सुनाएगी इस पर धनबाद समेत पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है.

ये भी पढ़ें:- धनबाद जज मौत मामला: पुण्यतिथि पर आएगा अदालत का फैसला, कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल पूरा किया

बता दें कि आज ही के दिन 28 जुलाई 2021 को सुबह न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर हुई थी. बाद में जज की मौत हो गई थी, धनबाद के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल किया. पांच महीने में 58 गवाहों का बयान दर्ज किया गया. अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद 28 जुलाई 2022 की तारीख जजमेंट के लिए निर्धारित कर दी. सुनवाई के दौरान सीबीआई की क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी अमित जिंदल ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. सीबीआई ने दावा किया है कि आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज साहब को टक्कर मारी जिनसे उनकी मौत हुई.


यह था मामलाः जज उत्तम आनंद 28 जुलाई 21 को घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. धनबाद के रणधीर वर्मा चाैक पर मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने उन्हें धक्का मारा था. अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ऑटो से जान बूझकर धक्का मारने का शक हुआ. इस घटना को सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. झारखंड सरकार की अनुशंसा पर मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआइ को साैंप दी गई. पहले झारखंड सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने मामले की जांच की, इसके बाद 4 अगस्त 21 को सीबीआई को जांच सौंप दी गई. 20 अक्टूबर को सीबीआई ने दोनों के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर कर दिया था. वहीं सीबीआई ने हत्या के अलावा ऑटो चोरी एवं मोबाइल चोरी की दो अलग एफआईआर दर्ज की थी.

धनबाद: दिवंगत जज उत्तम आनंद मौत मामले में आज (28 जुलाई) फैसला आ सकता है. आज ही दिवंगत जज की पुण्यतिथि भी है. ऐसे में अदालत क्या फैसला सुनाएगी इस पर धनबाद समेत पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है.

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बता दें कि आज ही के दिन 28 जुलाई 2021 को सुबह न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर हुई थी. बाद में जज की मौत हो गई थी, धनबाद के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल किया. पांच महीने में 58 गवाहों का बयान दर्ज किया गया. अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद 28 जुलाई 2022 की तारीख जजमेंट के लिए निर्धारित कर दी. सुनवाई के दौरान सीबीआई की क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी अमित जिंदल ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. सीबीआई ने दावा किया है कि आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज साहब को टक्कर मारी जिनसे उनकी मौत हुई.


यह था मामलाः जज उत्तम आनंद 28 जुलाई 21 को घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. धनबाद के रणधीर वर्मा चाैक पर मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने उन्हें धक्का मारा था. अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ऑटो से जान बूझकर धक्का मारने का शक हुआ. इस घटना को सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. झारखंड सरकार की अनुशंसा पर मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआइ को साैंप दी गई. पहले झारखंड सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने मामले की जांच की, इसके बाद 4 अगस्त 21 को सीबीआई को जांच सौंप दी गई. 20 अक्टूबर को सीबीआई ने दोनों के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर कर दिया था. वहीं सीबीआई ने हत्या के अलावा ऑटो चोरी एवं मोबाइल चोरी की दो अलग एफआईआर दर्ज की थी.

Last Updated : Jul 28, 2022, 11:04 AM IST
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