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धनबादः ढुल्लू महतो की जमानत याचिका खारिज, पूर्व मंत्री के रिश्तेदार से जमीन हड़पने का मामला

बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को मैनेजर से रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने जमानत की स्वीकृति दे दी थी. वहीं पड़ोसी डोमन महतो पर हमला करने और पूर्व मंत्री के भतीजे राजीव श्रीवास्तव से जमीन हड़पने के मामले में अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.

mla dhullu mahato
बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो
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Published : May 19, 2020, 2:21 PM IST

धनबादः जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर मैनेजर से रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने जमानत की स्वीकृति दे दी थी. वहीं मंगलवार को पड़ोसी डोमन महतो पर हमला करने और पूर्व मंत्री के भतीजे राजीव श्रीवास्तव से जमीन हड़पने के मामले में अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है.


प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में विधायक ने दोनों मामले में जमानत याचिका दायर की थी. दोनो मामलों में विधायक की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. विधायक की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी और राधेश्याम गोस्वामी ने याचिका पर बहस की. जबकि सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने जमानत याचिका का विरोध किया है. डोमन महतो मामले में सुलहनामे के आधार पर अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन विधायक ने तय समय के अनुसार सरेंडर नहीं किया था.

ये भी पढ़ें- धनबाद में अपराध पर लगेगा अंकुश, SSP ने गठित की चार नई स्पेशल एक्शन टीम

डोमन महतो का मामला 29 अप्रैल 2019 का है. बताया जा रहा कि रामराज मंदिर के पास रैयती जमीन पर डोमन अपने पिता कन्हाई महतो के साथ बांस से दुकान बना रहे थे. इस दौरान विधायक अपने अंगरक्षकों के साथ पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जान मारने की धमकी दी. जबकि दूसरा ममला 2 मार्च 2020 का है. ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में पिस्टल तानकर मारपीट करने और धमकी देने का मामला था.

धनबादः जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर मैनेजर से रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने जमानत की स्वीकृति दे दी थी. वहीं मंगलवार को पड़ोसी डोमन महतो पर हमला करने और पूर्व मंत्री के भतीजे राजीव श्रीवास्तव से जमीन हड़पने के मामले में अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है.


प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में विधायक ने दोनों मामले में जमानत याचिका दायर की थी. दोनो मामलों में विधायक की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. विधायक की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी और राधेश्याम गोस्वामी ने याचिका पर बहस की. जबकि सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने जमानत याचिका का विरोध किया है. डोमन महतो मामले में सुलहनामे के आधार पर अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन विधायक ने तय समय के अनुसार सरेंडर नहीं किया था.

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डोमन महतो का मामला 29 अप्रैल 2019 का है. बताया जा रहा कि रामराज मंदिर के पास रैयती जमीन पर डोमन अपने पिता कन्हाई महतो के साथ बांस से दुकान बना रहे थे. इस दौरान विधायक अपने अंगरक्षकों के साथ पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जान मारने की धमकी दी. जबकि दूसरा ममला 2 मार्च 2020 का है. ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में पिस्टल तानकर मारपीट करने और धमकी देने का मामला था.

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