धनबाद: जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अदालत में मारपीट का मामला को लेकर सुनवाई होनी थी. इसी सिलसिले में बेटा ने अपने पिता को गोद में उठाकर अदालत में पहुंचा. बता दें कि 9 साल पहले मारपीट की घटना में अदालत में फैसला सुनाया जाना था. पिता मारपीट की घटना में आरोपी है.
दरअसल, पिता चंडी प्रसाद महतो आंखों से कुछ भी नहीं देख पाते हैं. जिसके कारण बेटा प्रदीप महतो उन्हें गोद में उठाकर अदालत तक ले आया. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता के अदालत में मारपीट के मामले में फैसला सुनाया जाना था. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मारपीट की घटी घटना में चंडी समेत सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया.
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बता दें कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुबरीडीह गांव में 2 जुलाई 2011 को जमीन विवाद में भुनेश्वर महतो के साथ मारपीट की घटना घटी थी. भुनेश्वर ने चंडी प्रसाद महतो, हाकिम महतो और प्रदीप महतो के खिलाफ मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाते हुए अदालत में सीपी केस किया था. चंडी महतो की उस समय करीब 80 साल की उम्र थी. चंडी प्रसाद महतो की उम्र 90 साल है. चंडी चलने फिरने में तो असमर्थ है. इसके साथ ही आंखों से भी कुछ नहीं देख पाते हैं. जिसके कारण उनका बेटा उन्हें गोद में उठाकर अदालत तक ले आया.