चाईबासा: कोविड-19 की रोकथाम के लिए अधिसूचित लॉकडाउन के निमित्त जिले में धारा-144 के लागू किया गया है. जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में निषेधाज्ञा का आदेश अधिसूचित कर चुके हैं. इसके तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जरिए दिए गए आदेश के आलोक में 7 बजे शाम से सुबह 7 बजे तक अनिवार्य कार्यों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आएंगे.
जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि जिले के सदर चाईबासा, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 अधिसूचित किया गया है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जरिए दिए गए आदेश के आलोक में 7 बजे शाम से सुबह 7बजे तक अनिवार्य कार्यों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आएंगे. वहीं, शाम को 7बजे से सुबह 7 बजे तक घर में रहने का नियम सभी के लिए लागू है. 24 घंटे घर से बाहर नहीं निकलने का नियम 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं या किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों पर लागू होगा. मेडिकल इमरजेंसी में हर आयु के लोगों को इलाज के लिए जाने की छूट रहेगी.
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उपायुक्त ने कहा कि अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन के जरिए मजिस्ट्रेट हर जगह प्रतिनियुक्त किए गए हैं. कोई भी यदि इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. वहीं, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस लड़ना जिला प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य है. अभी जो सीमित छूट दी गई है उसको सकारात्मक रूप में लें. वहीं, मजदूर और गरीब व्यक्ति को थोड़ी राहत मिले इसलिए लॉकडाउन में सीमित छूट दी गई है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी कारण या अत्यावश्यक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में हर आयु के लोगों को इलाज के लिए जाने की छूट है. वहीं, अनावश्यक परिस्थिति में बाहर निकलने पर वाहन को जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई होगी.