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हत्यारे देवर-भाभी को सजा, प्रेम प्रसंग के मामले में की थी हत्या

बोकारो सिविल कोर्ट ने हत्या के एक मामले में देवर और भाभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मामला साल 2017 का है जब प्रेम-प्रसंग के चक्कर में सुधीर रवानी की हत्या कर दी गई थी.

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Published : Jun 18, 2019, 11:11 PM IST

कोर्ट परिसर में दोनों आरोपी

बोकारो: हत्या के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्यारे देवर भाभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा उन पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.

देखें पूरी खबर

आरोपी महिला के पति बुलु रवानी को हत्या का साक्ष्य छुपाने के आरोप में तीन साल की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है. घटना 9 अगस्त 2017 चंदनक्यारी थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर रवानी का गांव की महिला बालिका रवानी के साथ एक तरफा प्रेम प्रसंग था. इसे लेकर वह कई बार महिला को अपने दिल की बात कहता था.

ये भी पढ़ें- बरसात से पहले नगर निगम ने कसी कमर, नगर आयुक्त ने दिए कई दिशा-निर्देश

इस बात की जानकारी महिला ने अपने देवर लखी रवानी को बतायी. महिला बालिका रवानी और देवर लखी रवानी ने सुधीर रवानी को सबक सिखाने को लेकर उसे एक दिन घर बुलाया. महिला पति के चले जाने की बात कहते हुए सुधीर को घर बुलाया और फिर महिला और उसके देवर ने घर में सुधीर की हत्या कर दी.
जब पति काम से घर आया तो घटना की जानकारी हुई और फिर तीनों ने साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को नदी में फेक दिया. मामले में सुधीर के पिता ने चंदनक्यारी थाना में दस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस की जांच में तीनों आरोपियो को गिरफ्तार किया और मामले में हुए अनुसंधान में हत्या की बात सामने आयी.

बोकारो: हत्या के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्यारे देवर भाभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा उन पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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आरोपी महिला के पति बुलु रवानी को हत्या का साक्ष्य छुपाने के आरोप में तीन साल की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है. घटना 9 अगस्त 2017 चंदनक्यारी थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर रवानी का गांव की महिला बालिका रवानी के साथ एक तरफा प्रेम प्रसंग था. इसे लेकर वह कई बार महिला को अपने दिल की बात कहता था.

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इस बात की जानकारी महिला ने अपने देवर लखी रवानी को बतायी. महिला बालिका रवानी और देवर लखी रवानी ने सुधीर रवानी को सबक सिखाने को लेकर उसे एक दिन घर बुलाया. महिला पति के चले जाने की बात कहते हुए सुधीर को घर बुलाया और फिर महिला और उसके देवर ने घर में सुधीर की हत्या कर दी.
जब पति काम से घर आया तो घटना की जानकारी हुई और फिर तीनों ने साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को नदी में फेक दिया. मामले में सुधीर के पिता ने चंदनक्यारी थाना में दस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस की जांच में तीनों आरोपियो को गिरफ्तार किया और मामले में हुए अनुसंधान में हत्या की बात सामने आयी.

Intro: हत्या के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने आज दो आरोपी देवर लखी रवानी और भाभी बालिका रवानी को आजीवन कारावास की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है. जबकि आरोपी महिला के पति बुलु रवानी को हत्या का साक्ष्य छुपाने के आरोप में तीन साल की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है.घटना 9 अगस्त 17 चंदनक्यारी थाना क्षेत्र का है.बताया जा रहा है कि आरटीआई एक्टीविस्ट सुधीर रवानी अपने ही गांव की महिला बालिका रवानी के साथ एक तरफा प्रेम प्रसंग था और इसको लेकर वह कई बार महिला को अपने दिल की बात कहता था.इस बात की जानकारी महिला ने अपने देवर लखी रवानी को बतायी.महिला बालिका रवानी और देवर लखी रवानी ने सुधीर रवानी को सबक सिखाने को लेकर उसे एक दिन घर बुलाया.महिला पति के चले जाने की बात कहते हुए सुधीर को घर बुलाया और फिर महिला और उसके देवर ने घर में सुधीर की हत्या कर दी.जब पति काम से घर आया तो घटना की जानकारी हुई और फिर तीनो ने साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को नदी में फेक दिया.मामले में सुधीर के पिता ने चंदनक्यारी  थाना में दस लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी.पुलिस की जांच में तीनो आरोपियो की गिरफ्तारी हुई और मामले में हुए अनुसंधान में हत्या की बात सामने आयी.
Body:हत्यारे देवर भाभी को सजाConclusion:हत्यारे देवर भाभी को सजा
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