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34 साल के शख्स ने 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के बाद की शादी, फिर भी कोर्ट ने दोषी मानकर सुना दी सजा, ये है बड़ी वजह - marriage after rape

एक नाबालिग लड़की से 34 वर्षीय एक शख्स ने दुष्कर्म के बाद शादी कर ली. हालांकि शादी से पहले लड़की ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्द कराया था. पीड़िता के तत्कालीन बयान को आधार मानकर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.

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Published : May 21, 2019, 5:53 PM IST

Updated : May 27, 2019, 5:04 PM IST

बोकारो: पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत में एक शख्स को 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में भारतीय दंड विधान 276/2 के तहत 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसके साथ ही पीड़िता को अपहरण कर ले जाने के लिए 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मुलजिम की उम्र 34 साल है. आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की को बिहार के मुजफ्फरपुर ले जाकर 2 दिनों तक दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने 17 अक्टूबर 2016 को मामला दर्ज कराया. पीड़िता की मां ने बताया कि जब लड़की सो रही थी, तब अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया. इसके बाद वो लड़की को लेकर मुजफ्फरपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

मामले में कोर्ट ने 11 गवाहों को सुना और इस पर फैसला दिया. मामले में नया मोड़ तब आया, जब आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली. इसके बावजूद कोर्ट ने अजय कर्मकार को सजा सुनाई. फैसला सुनने के बाद अजय कर्मकार की पत्नी रोने लगी. हालांकि कोर्ट ने पीड़िता के शादी से पहले कोर्ट में दिए बयान को आधार मानकर फैसला सुनाया है.

बोकारो: पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत में एक शख्स को 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में भारतीय दंड विधान 276/2 के तहत 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसके साथ ही पीड़िता को अपहरण कर ले जाने के लिए 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मुलजिम की उम्र 34 साल है. आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की को बिहार के मुजफ्फरपुर ले जाकर 2 दिनों तक दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने 17 अक्टूबर 2016 को मामला दर्ज कराया. पीड़िता की मां ने बताया कि जब लड़की सो रही थी, तब अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया. इसके बाद वो लड़की को लेकर मुजफ्फरपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

मामले में कोर्ट ने 11 गवाहों को सुना और इस पर फैसला दिया. मामले में नया मोड़ तब आया, जब आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली. इसके बावजूद कोर्ट ने अजय कर्मकार को सजा सुनाई. फैसला सुनने के बाद अजय कर्मकार की पत्नी रोने लगी. हालांकि कोर्ट ने पीड़िता के शादी से पहले कोर्ट में दिए बयान को आधार मानकर फैसला सुनाया है.

Intro:बोकारो में एक 34 साल के शख्स को एक 17 साल की मासूम लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई है।


Body:बोकारो पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत में अजय कर्मकार नामक शख्स को 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में भारतीय दंड विधान 276/2 के तहत 10 साल की सजा और ₹20000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही पीड़िता को अपहरण कर ले जाने के लिए 5 साल की सजा और ₹10000 का जुर्माना लगाया है।दोषी करार दिए गए अजय कर्मकार जो कि बोकारो के सेक्टर फोर f झोपड़ी का रहने वाला है। और उसकी उम्र 34 साल है। उसने सेक्टर 4 थाने की एक नाबालिग लड़की को बिहार के मुजफ्फरपुर के गरोल ले जाकर 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। जिसके बाद पीड़िता की मां ने 17-10-2016 को मामला दर्ज कराया था की पीड़िता जब सो रही थी तब अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया और मुजफ्फरपुर के गरोल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में कोर्ट ने 11 गवाहों को सुना और इस पर फैसला दिया।


Conclusion:मामले में नया मोड़ तब आ गया। जब आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने अजय कर्मकार को सजा सुनाया। फैसला सुनने के बाद अजय कर्मकार की पत्नी और पीड़िता रोने लगी। लेकिन कोर्ट ने पीड़िता के शादी से पहले कोर्ट में दिए बयान को आधार बनाकर फैसला सुनाया और दोषी को सजा दी।
Last Updated : May 27, 2019, 5:04 PM IST
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